दुर्घटना में जख्मी हुआ लड़का, अब बीमा कम्पनी देगी मुआवजा

Tuesday, Jan 02, 2018 - 10:59 AM (IST)

ठाणे : मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने 2013 में मोटरसाइकिल की टक्कर से घायल हुए 10 वर्षीय लड़के को मोटरसाइकिल मालिक महेश रामचंद्र दल्वी और दो पहिया वाहन की बीमा करने वाली आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड को 3.70 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
रोहित जोखान चौहान दुर्घटना के समय 6 साल का था और सीनियर किंडरगार्डेन में पढ़ता था। 11 नवंबर 2013 को वह अपने बड़े भाई के साथ ठाणे में पाटिल वाडी में अपने घर के सामने खेल रहा था। वह कैडबरी जंक्शन मार्ग की ओर से आ रही एक बाइक की चपेट में आ गया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसकी टांग टूट गई थी।

लड़के के अभिभावकों ने उसके इलाज पर एक लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया लेकिन जख्म का इलाज पूरा नहीं हुआ और वह 32 प्रतिशत अपंग हो गया। इससे उसकी शिक्षा के साथ ही भविष्य पर भी असर पड़ा। भविष्य को देखते हुए लड़के के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए 21 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी ।

यह कहा फोरम ने
 न्यायधिकरण के सदस्य और जिला न्यायाधीश के.डी. वडाने ने जख्म की प्रकृति और बालक की अपंगता को देखते हुए दावा दाखिल करने की तारीख से 8 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 3.70 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया ।     

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