J&J को बंबई हाइकोर्ट का फरमान, बेबी पाउडर का प्रोडक्शन करें लेकिन बेचना मना है, जानिए पूरा मामला

punjabkesari.in Saturday, Dec 17, 2022 - 05:12 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः जॉनसन एंड जॉनसन को आज बंबई उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शर्तों के साथ कंपनी को लाइसेंस खत्म होने के बाद भी बेबी पाउडर के उत्पादन की अनुमति दे दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि कंपनी 15 दिसंबर के बाद भी अपना उत्पादन जारी रख सकती है, जिस दिन उसका लाइसेंस खत्म हो रहा है। हालांकि कंपनी अगले आदेश तक इन उत्पाद की बिक्री नहीं कर सकेगी. राज्य सरकार ने सितंबर में ही बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी थी। वही साथ ही उत्पाद के लिए लाइसेंस को रद्द कर दिया था। इसकी समय सीमा 15 दिसंबर दी गई थी। कंपनी ने उत्पादन बनाए रखने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी।

क्या थी कंपनी की दलील

न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति मिलिंद सथाये की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के दो आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में 15 सितंबर को इस उत्पाद का लाइसेंस रद्द कर दिया था और 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर के उत्पादन और बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी गई थी। कंपनी की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि कंपनी का लाइसेंस खत्म हो गया है, इसलिए उसे सीमित सुरक्षा की आवश्यकता है। जिससे कि उसके ऑपरेशंस बिना किसी सवाल के जारी रखे जा सकें। इसके बाद अदालत ने अपने अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए कहा कि कंपनी उत्पादन जारी रख सकती है लेकिन अगले आदेश तक बिक्री पर रोक रहेगी।

क्या था मामला

साल 2019 में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बेबी पाउडर के कुछ सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इन पाउडर को कोलकाता के सेंट्रल ड्रग लैब में चेक किया गया। जहां पाया गया कि इन सैंपल में पीएच का स्तर निर्धारित स्तर से कहीं ज्यादा था। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर में उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी और उत्पाद के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया था जो कि 3 महीने बाद 15 दिसंबर से लागू हो गया है। पिछले महीने ही कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया था।


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Content Writer

jyoti choudhary