अपने अकाऊंट में दूसरे का पैसा जमा कराना पड़ेगा महंगा, सरकार ने किया अलर्ट

Friday, Nov 18, 2016 - 06:31 PM (IST)

नई दिल्लः सरकार ने आज स्पष्ट किया कि दूसरों के खाते में अपना कालाधन जमा कराकर नई मुद्रा में बदलने वालों के साथ उन पर भी कार्रवाई होगी जो अपने खाते में दूसरों को पैसा जमा करने देंगे। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने पहले कहा था कि शिल्पकारों, कामगारों, घरेलू महिलाओं आदि द्वारा बैंकों में छोटी राशि जमा कराने पर आयकर विभाग कोई सवाल नहीं उठाएगा। ऐसा यह देखते हुए किया गया था कि आम तौर पर इनकी आमदनी ढाई लाख से कम होती है और इसलिए यह आयकर के दायरे में नहीं आती लेकिन कुछ रिपोर्टें मिल रही हैं कि कुछ लोग दूसरों के बैंक खातों में पैसा जमा कराकर अपना कालाधन नई मुद्रा में बदल रहे हैं और इसके लिए अपने खातों का इस्तेमाल होने देने को ईनाम भी दिया जा रहा है। जनधन खातों के संबंध में भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं।

उल्लेखनीय है कि गत 09 नवंबर से एक हजार रुपए तथा 500 रुपए के पुराने नोटों पर प्रतिबंध के बाद से लोग अपने घरों पड़ी इन मूल्यों की नकदी बैंकों में जमा करा रहे हैं। आम इस्तेमाल से इन नोटों का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन 30 दिसंबर तक बैंकों तथा डाकघरों में ये नोट जमा कराए जा सकेंगे। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि यह साबित हो गया कि खाते में जमा पैसा खाताधारक का नहीं बल्कि किसी और का था तो इस पर कर चोरी करने वालों पर आयकर लगाने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही अपने खाते का दुरुपयोग करने की अनुमति देने वालों पर भी आयकर कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।  

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पाई-पाई जोड़कर बचाए गए अपने पैसे अपने खाते में जमा करने वालों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। आम लोगों से अपील की गई है कि वे कालाधन को सफेद करने वालों के लालच में न/न फंसे तथा उनका किसी प्रकार साथ न/न दें। सरकार ने लोगों से इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की जानकारी आयकर विभाग को देने की अपील की है।  

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