पावर कंपनियों को बड़ी राहत, अब सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई

Tuesday, Sep 11, 2018 - 01:42 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने गैर निष्पादित संपत्तियां (एनपीए) की समस्या से जूझ रही पावर कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्सॉल्वेसी मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश देते हुए एनपीए मामले में अलग-अलग हाईकोर्ट में चल रहे मामलों को अपने पास मंगाया है। अब एनसीएलटी सहित किसी और कोर्ट में नया मामला नहीं जाएगा। मामले की सुनवाई नवंबर में होगी।



कंपनियों ने वापिस ली याचिका
बता दें कि गत दिवस आरबीआई सर्कुलर के खिलाफ पावर कंपनियों ने अपनी याचिका वापस ले ली है। पावर कंपनियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरबीआई सर्कुलर के खिलाफ याचिका दी थी जिसे वापस ले लिया गया है। याचिका देने वाली कंपनियों में एस्सार पावर, जीएमआर एनर्जी, रतन इंडिया पावर शामिल थी। इन कंपनियों इन्सॉलवेंसी प्रक्रिया शुरू करने पर आरबीआई के सर्कुलर के डेडलाइन में एक्सटेंशन की मांग की थी।



RBI ने जारी किया था सर्कुलर
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 12 फरवरी के अपने सर्कुलर में बैंकों से कहा था कि वे 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर के किसी परियोजना में एक दिन का डिफॉल्ट होने की स्थिति में भी उसे दबाव वाली संपत्ति घोषित करें और निपटान प्रक्रिया को 180 दिन में पूरा करें। यह सर्कुलर एक मार्च से लागू हुआ है और 180 दिन की समयसीमा 27 अगस्त को पूरी हो गई है।

Supreet Kaur

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