लाभार्थी को नहीं दिया क्लेम लाभ, अब बीमा कंपनी करेगी भुगतान

punjabkesari.in Monday, Jan 01, 2018 - 10:14 AM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किया गया हैल्थ प्लस प्लान लेने के बाद लाभार्थी को लाभ नहीं देने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमित रकम का ब्याज, मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय सहित एक माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
बलौदा रोड अकलतरा निवासी मोहम्मद मुश्ताक पिता मोहम्मद सलीम ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किया गया हैल्थ प्लस प्लान वर्ष 2008 में लिया था जिसके तहत उसे 2 लाख रुपए तक बीमा लाभ मिलना था। इसी बीच मुश्ताक को 10 अक्तूबर, 2016 को हार्ट अटैक हुआ। इसका इलाज मुश्ताक ने पहले बिलासपुर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल में कराया, जहां 53,216 रुपए का बिल बना। इसके बाद मुश्ताक ने हैदराबाद के ऊषा मुल्लापुड़ी कार्डियक सैंटर में हार्ट का एंजियोग्राफी एवं एंजियोप्लास्टी करवाया। इसमें 1,93,177 रुपए खर्च हुआ। इस तरह मुश्ताक के इलाज में कुल 2 लाख 96 रुपए खर्च हुआ। इस खर्च का भुगतान हैल्थ प्लान के तहत बीमा निगम से मांगा जिसके एवज में उसे केवल 8411 रुपए का भुगतान किया गया, बाकी रकम को बीमा योजना में शामिल नहीं होना बताया गया। इस पर मामले को लेकर मुश्ताक ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

क्या कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनी गई। फोरम के अध्यक्ष बी.पी. पांडेय व सदस्य मनरमण सिंह ने बीमा निगम की दलील को तथ्यहीन पाया और मुश्ताक के दावे के आधार पर बीमा की रकम के बराबर इलाज की रकम भुगतान करने का आदेश दिया। बीमा की रकम 2 लाख रुपए में से पूर्व भुगतान किए गए 8411 रुपए को छोड़कर शेष रकम 1,91,600 रुपए अदायगी व 6 प्रतिशत ब्याज सहित एक माह के भीतर भुगतान करने को कहा है।


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