गाड़ी चलाते वक्त रहें सावधान, एक गलती रद्द करवा सकती है आपका लाइसेंस
Friday, Oct 16, 2020 - 05:22 PM (IST)
नई दिल्ली: मोटर वाहन नियमों में काफी बदलाव किया गया है। कागजों के डिजिटिलीकरण से लेकर अगर कोई आदमी ट्रैफिक पुलिस के साथ बदतमीजी करता है तो उसका चालान काटने के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। पुलिस के रोकन पर कार नहीं रोकना, ट्रक के लोडिंग क्षेत्र में सवारी के लिए भी लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
डिजिटाइजेशन पर जोर
केंद्र सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए लाइसेंस, मेंटेनेंस के कागज को डिजिटाइज करने के अलावा ई-चालान की सुविधा को शामिल किया है। सभी चीजें एक आईटी पोर्टल पर उपलब्ध होंगी।इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए फिजिकल रूपों में मांग नहीं की जाएगी। लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण दर्ज किया जाएगा और पोर्टल में क्रम अनुसार अपडेट किया जाएगा।
मोटर वाहन नियमों में बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 1989 के मोटर वाहन नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी की गई इस अधिसूचना में डिजिटल कागजात, मैन्टेनेंस और ई-चालान आदि आईटी पोर्टल से होने की बात कही गई है। आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा।इससे चालकों का उत्पीड़न दूर होगा और नागरिकों को सुविधा मिल सकेगी।
ड्राईवरों पर रहेगी प्राधिकरण की नजर
मोटर वाहन एक्ट, 2019 की घोषणा पिछले साल अगस्त में हुई थी। आईटी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए पोर्टल एक आवश्यकता के तौर पर लाया गया। इसमें कहा गया है कि निरस्त या योग्य करार दिए गए लाइसेंस को पोर्टल में क्रमानुसार दर्ज किया जाएगा और ड्राईवर पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा यह इलेक्ट्रोनिक कागजात दिखाने को मान्यता देने का प्रावधान तय होने की बात भी इस एक्ट में है।
अधिकारियों की पहचान भी होगी दर्ज
यह भी कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज की मांग या निरीक्षण करने पर पुलिस अधिकारी की वर्दी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण और पहचान की तारीख और समय की मोहर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। बयान में कहा गया है कि यह वाहनों के अनावश्यक पुन: जांच या निरीक्षण में मदद करेगा, इसके अलावा आगे चलकर वाहन चालकों के उत्पीड़न को भी दूर करेगा।