दो PPF खाता खोलने वाले हो जाएं सावधान! हो जाएगा ब्याज का नुकसान

Monday, Nov 11, 2019 - 06:23 PM (IST)

नई दिल्लीः देश में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाता फिक्सड इनकम निवेश का बेहतरीन विकल्प है। पीपीएफ खाते में निवेश का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें निवेश की जाने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसके साथ ही पीपीएफ में निवेश से सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। पीपीएफ में निवेश पर उच्च ब्याज दर का लाभ मिलता है। हालांकि पीपीएफ खाते के संचालन के लिए सरकार की तरफ से कड़े नियम बनाए गए हैं। ऐसे में यदि खाताधारक ठीक ढंग से पीपीएफ खाते का संचालन नहीं करते हैं तो उन्हें परेशानी भी उठानी पड़ सकती है।

चूंकि पीपीएफ खाते में निवेश पर खाताधारक को काफी लाभ मिलता है, इसलिए कुछ लोग एक से ज्यादा पीपीएफ खाते भी खुलवा लेते हैं लेकिन नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ खाता खुलवा सकता है। पीपीएफ खाता खुलवाते वक्त खाताधारक को एक डिक्लेयरेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें खाताधारक यह सत्यापित करता है कि उसके नाम पर यही पीपीएफ खाता खोला गया है। हालांकि एक बच्चे के नाम पर पहले से पीपीएफ खाताधारक दूसरा पीपीएफ खाता खुलवा सकता है लेकिन माता-पिता में से एक ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यदि दो बच्चे हैं तो फिर माता-पिता एक-एक बच्चे के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति ने दो पीपीएफ खाते खुलवा लिए हैं और उसे सरकार की तरफ से दूसरे खाते की रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसे में खाताधारक को दोनों खातों को एक कराना होगा। दूसरे असामान्य खाते पर यदि खाताधारक ब्याज की रकम नहीं खोना चाहता है तो उसे वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (DEA) को चिट्ठी लिखनी होगी। इस चिट्ठी में खाताधारक को अपने दोनों खातों की पूरी जानकारी देनी होगी। दोनों खातों के मिश्रण के बाद यदि खातों का सालाना कुल योगदान 1,50,000 रुपए से ज्यादा होगा तो ज्यादा रकम पर ब्याज नहीं मिलेगा और बढ़ी हुई रकम खाताधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

वहीं कुछ पीपीएफ खाते ऐसे भी होते हैं, जिन्हें लोगों द्वारा खुलवाकर और कुछ साल तक पैसे जमा करने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ऐसे में खाताधारक खाते पर लगे जुर्माने को चुकाकर अपने पीपीएफ खाते को रेगुलर करा सकते हैं।

jyoti choudhary

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