क्षतिग्रस्त फसल का बैंक ने मुआवजा दिया कम, अब करेगा ब्याज सहित भुगतान

Monday, May 07, 2018 - 10:45 AM (IST)

रतलामः एक किसान की फसल ओलावृष्टि दौरान क्षतिग्रस्त हो गई जिसका मुआवजा बैंक ने बहुत कम दिया, जिसे फोरम ने गलत बताते हुए बैंक को सही मुआवजा ब्याज सहित देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
बड़गांव जिला उज्जैन निवासी भगवान सिंह पुत्र मान सिंह की रतलाम के ग्राम सिनोद में 1.770 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जिस पर वर्ष 2015-16 में उसने सोयाबीन बोई थी। बैंक ऑफ  इंडिया की भाटपचलाना शाखा से किसान क्रैडिट कार्ड जारी होने पर बैंक ने फसल बीमा की प्रीमियम राशि 984.56 रुपए खाते से काटी थी। ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। सिनोद के मौजा पटवारी ने इसका आकलन किया। बैंक ने मुआवजे के 1831 रुपए भुगतान किए, जबकि गांव के अन्य कृषकों को 1200 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से भुगतान हुआ। भगवान सिंह ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम ने बैंक ऑफ  इंडिया के मैनेजर को 30 दिन में 1200 रुपए बीघा के हिसाब से किसान को मुआवजा राशि 6 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान करने का आदेश दिया।

Supreet Kaur

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