खराब हुआ कूलर व UPS, अब अराइज इंडिया व बालाजी ट्रेडिंग कंपनी देगी हर्जाना

Saturday, Apr 07, 2018 - 04:27 AM (IST)

गुरदासपुर: जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक याचिकाकत्र्ता को राहत देते हुए बटाला की एक कंपनी को उसका खराब कूलर तथा यू.पी.एस. इन्वर्टर बदल कर देने तथा 3000 रुपए हर्जाना और अदालती खर्च 30 दिन में देने का आदेश सुनाया। 

क्या है मामला 
राकेश कुमार पुत्र संतोख कुमार निवासी खजूरी गेट बटाला ने बताया कि उसने 25 सितम्बर 2015 को बालाजी ट्रेडिंग कंपनी बटाला से 2 कूलर तथा 1 यू.पी.एस. इन्वर्टर खरीदा था। कूलरों की एक साल तथा यू.पी.एस. की 2 साल की गारंटी थी परंतु एक माह बाद ही एक कूलर खराब हो गया। इसकी शिकायत बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को की गई परंतु उन्होंने कहा कि हमारा काम सामान बेचना है, शिकायत अराइस इंडिया लि. कार्पोरेशन दिल्ली को की जाए। इस संबंधी ऑनलाइन शिकायतें दोनों ही कंपनियों के पास की गईं परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। इसी बीच इन्वर्टर भी 6 माह बाद खराब हो गया। उस संबंधी भी दोनों पार्टियों को शिकायतें की गईं परंतु न ही सामान ठीक करवाया गया तथा न ही बदला गया। इस पर दुखी होकर 10 मई 2016 को दोनों ही खराब चीजें बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी बटाला की दुकान पर भेजकर बदलने की मांग की गई परंतु कंपनी ने खराब सामान के बदले नया सामान देने से इन्कार कर दिया। जिस पर याचिकाकत्र्ता ने फोरम का दरवाजा खटखटाया। 

यह कहा फोरम ने
इस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने याचिका को स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों को आदेश दिया कि वे संयुक्त रूप में या अकेले-अकेले याचिकाकत्र्ता का खराब सामान बदलें तथा 3000 रुपए जुर्माना व अदालती खर्च 30 दिन में अदा करे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो दोनों पार्टियों को याचिकाकत्र्ता को पूरी राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करनी होगी।

Punjab Kesari

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