खराब दी बैटरी, अब महिमा एंटरप्राइजिज देगी मुआवजा

Friday, May 25, 2018 - 09:53 AM (IST)

चित्तौड़गढ़ः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक निर्णय में एक उपभोक्ता को राहत देते हुए महिमा एंटरप्राइजिज को उसे नई बैटरी व मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
कन्नौज निवासी परिवादी रामप्रसाद गगरानी ने जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने निम्बाहेड़ा स्थित महिमा एंटरप्राइजेज से 14 मई, 2015 में एक बैटरी खरीदी थी, जिस पर 18 माह की वारंटी थी। 2 माह बाद बैटरी में तकनीकी खराबी आने पर उसे दिखाया तो संबंधित एंटरप्राइजेज ने वारंटी पीरियड में होने पर भी उससे 300 रुपए लिए और बैटरी भी ठीक करके नहीं दी। उसने कहा कि उसे बैटरी खराब दी गई थी।

यह कहा फोरम ने
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फोरम अध्यक्ष हरफूल सिंह पिलानिया व सदस्य पुष्पा सालवी ने कहा कि विपक्षी ने जांच के 300 रुपए लेना स्वीकार किया है। फोरम ने महिमा एंटरप्राइजेज को आदेश दिया कि वह उपभोक्ता को 2 माह में नई बैटरी दे अथवा बैटरी की राशि 5600 रुपए के अलावा मानसिक संताप के 1000 रुपए मुआवजा दे।

Supreet Kaur

Advertising