''गूगल ने दबदबे का किया गलत इस्तेमाल''

Wednesday, Jul 22, 2015 - 12:29 PM (IST)

नई दिल्ली: कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) का कहना है कि गूगल ने दबदबे का गलत इस्तेमाल किया है। सीसीआई की ओर से इसकी पुष्टि होने के बाद गूगल के खिलाफ कदम उठाया जा सकता है। सीसीआई अपनी जांच का नतीजा गूगल को भेज रहा है। 

इस पर कंपनी की टिप्पणी मिलने के बाद अंतिम फैसला किया जाएगा। अगर इनवेस्टिगेशन यूनिट के नतीजे बरकरार रखे जाते हैं तो गूगल पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लगाने सहित दूसरे एक्शन लिए जा सकते हैं। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि गूगल को एक मामले में दोषी पाया गया है। सीसीआई कंपनी को जांच के नतीजे की जानकारी दे रहा है।

इस बारे में पूछने पर गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी अफवाहों या अटकल पर टिप्पणी नहीं करती। उनका कहना था, ''हमें इस बात का विश्वास है कि हम भारत के कॉम्पिटीशन कानूनों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं और हम इस मौजूदा जांच को लेकर सीसीआई के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।''

सीसीआई ने गूगल के खिलाफ मार्केट में डॉमिनेंस के गलत इस्तेमाल के चार आरोपों की जांच का ऑर्डर दिया था। सीसीआई के पास जांच शुरू होने का पर्याप्त सबूत होने के बाद इसके डायरेक्टर जनरल (डीजी) ने इन चार मामलों की जांच की है। कोन्सिम इंफो प्राइवेट लिमिटेड और कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी (सीयूटीएस) ने गूगल इंक और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। कोन्सिम मैट्रिमोनियल पोर्टल भारतमैट्रिमोनी डॉटकॉम की मालिक है।

अन्य दो मामले विशाल गुप्ता और अल्बियोन इंफोटेल लिमिटेड ने दायर किए हैं। ये गूगल इंक, गूगल आयरलैंड लिमिटेड और गूगल इंडिया के खिलाफ हैं। जांच की जानकारी रखने वाले एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कंपनी के खिलाफ नतीजे कोन्सिम इंफो प्राइवेट लिमिटेड और सीयूटीएस की ओर से दाखिल किए गए मामले में मिले हैं। इन शिकायतों को डायरेक्टर जनरल (इनवेस्टिगेशन) ने जांच के लिए मिला दिया था। 

भारत मैट्रिमोनी ने 2012 की शुरुआत में सीसीआई में अपील दायर कर आरोप लगाया था कि गूगल के ऐडवड्र्स प्रोग्राम के जरिए मनमानी और बदले की भावना वाली ट्रेड प्रैक्टिसेज की जा रही हैं। गूगल के लिए ऐडवड्र्स रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स है। इसके जरिए एडवर्टाइजर्स को की-वड्र्स की बिक्री की जाती है। एंट्री-ट्रस्ट कानून के तहत सीसीआई एंटरप्राइज के टर्नओवर का 10 पर्सेंट तक जुर्माना लगा सकता है।

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