सरकारी अफसर 5000 से ज्यादा का गिप्ट नहीं ले सकेंगे, जानिए क्यों?

Monday, Apr 20, 2015 - 03:12 PM (IST)

नई दिल्लीः भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अब 5,000 रुपए से ज्यादा के उपहार लेने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। इन उपहार में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग और लॉजिंग भी शामिल है। 
 
नए नियमों के अनुसार सेवा का कोई भी सदस्य 5 हजार रुपए से ज्यादा मूल्य का कोई उपहार सरकार की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेगा। हाल ही में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (आचार) संशोधन नियम, 2015 अधिसूचित किए हैं। इनके अनुसार, सेवा का कोई अधिकारी दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों से शादी, वर्षगांठ, धार्मिक समारोहों आदि पर उपहार ले सकता है। लेकिन यदि ऐसा उपहार 25 हजार रुपए से ज्यादा कीमत का है तो सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। 
 
उपहार देने वाले करीबी संबंधियों या दोस्तों से उस अधिकारी का आधिकारिक लेन-देन नहीं होना चाहिए। पहले अफसरों को एक हजार रुपए से अधिक कीमत का उपहार लेने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। जबकि रिश्तेदारों से पांच हजार रुपए से अधिक कीमत के गिफ्ट की सूचना सरकार को देनी होती थी। देश में 4,802 आईएएस, 3,798 आईपीएस, 2,668 आईएफओएस अधिकारी काम कर रहे हैं। 
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