बैंकों के लोन देने की सीमा होगी तय

Sunday, Mar 29, 2015 - 09:45 AM (IST)

मुंबई: बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने किसी एक कारपोरेट घराने को किसी एक बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण की सीमा को बैंक की पूंजी के 25 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव किया है। अभी यह सीमा 55 प्रतिशत तक है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी मसौदा प्रपत्र में कहा गया है, ‘‘किसी बैंक द्वारा किसी भी समय किसी एक उद्योग या उद्योग समूह को दिया गया ऋण बैंक के पूंजी आधार के 25 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।’’

इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित ‘बड़े निवेश (एलई) का नियम पूर्ण रूप से 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा। इस पर अंशधारकों से 30 अप्रैल तक टिप्पणियां मांगी गई हैं। बैंकिंग निगरानी पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने भी बैंकों की अपनी पूंजी के हिसाब से ऋण को सीमित रखने की जरूरत की पहचान की है। रिजर्व बैंक का प्रस्ताव पूंजी पर्याप्तता संबंधी बासेल नियमों पर आधारित है।

Advertising