25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू, 2 घंटे पहले पहुंचना होगा जरूरी (पढ़िए पूरी गाइडलाइंस)

Thursday, May 21, 2020 - 02:19 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः घरेलू यात्री उड़ान सेवा 25 मई से फिर शुरू करने की घोषणा के एक दिन बाद नागर विमानन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को विमानन कंपनियों, हवाईअड्डों, यात्रियों तथा अन्य पक्षकारों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने कहा कि वह हवाई किराए की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा निर्धारित करेगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इनका पालन करना होगा। उसने कहा, ‘‘शुरुआत वाले दिन (25 मई को) सीमित परिचालन (लगभग एक तिहाई) की अनुमति होगी।''

मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले हवाईअड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक-इन करा चुके यात्रियों को ही टर्मिनल में प्रवेश दिया जाएगा। उसने कहा कि केवल एक चेक-इन बैग ले जाने की इजाजत होगी और विमानों में एयरलाइन कंपनियां खान-पान की सुविधा नहीं देंगी। दिशा-निर्देशों के अनुसार विमान के उड़ान समय से 60 मिनट पहले यात्रियों की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी और प्रस्थान समय से 20 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन के बीच 25 मार्च से देश में सभी पूर्व निर्धारित यात्री उड़ान सेवाएं निलंबित हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की कि घरेलू यात्री उड़ानों को 25 मई से क्रमिक तरीके से बहाल किया जाएगा। 

ये हैं दिशानिर्देश

  • 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु एप अनिवार्य नहीं है। 
     
  • यात्रियों के लिए हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश करने से पहले थर्मल जांच क्षेत्र से गुजरना अनिवार्य होगा।
     
  • सभी राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को एयरपोर्ट के कर्मचारी और यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
     
  • साथ ही सीआईएसएफ व ट्रफिक पुलिस को शहर में ट्रैफिक और कार पार्किंग की सख्ती से नजर रखने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है।
     
  • यात्रियों को दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। साथ ही जिन यात्रियों की फ्लाइट अगले चार घंटे में होगी उन्हें ही एयरपोर्ट ट्रमिनल में प्रवेश की इजाजत होगी।
     
  • हर चेकइन बैगेज को विमान में लोड करने से पहले और उतारने के बाद विसंक्रमित करने की जिम्मेदारी हवाई अड्डा संचालक की होगी। 
     
  • लॉन्ज में या किसी अन्य स्थान पर यात्रियों को अखबार या पत्रिकाएं उपलब्ध कराने से मना किया गया है। 
     
  • बुजुर्ग, विकलांग या अकेले यात्रा करने वाले छोटे बच्चों की मदद करने वाले हवाई अड्डा कर्मचारियों के लिए पीपीई किट का इस्तेमाल अनिवार्य होगा।
     
  • चेकइन के समय यात्रियों के बोर्डिंग पास की जांच वाले स्थानों पर कर्मचारी और यात्री के बीच शीशा लगाने के लिए कहा गया है जिसमें एक कोना मैग्निफाइंग ग्लास युक्त होना चाहिए जहां से बोर्डिंग पास का विवरण स्पष्ट दिख सके। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी के लिए फेस शील्ड का इस्तेमाल जरूरी होगा। 
     
  • हवाई अड्डे पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए बार-बार उद्घोषणा की जायेगी। साथ ही जगह-जगह सेनिटाइजर की व्यवस्था भी होगी। 

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी
घरेलू उड़ानों के परिचालन को लेकर जरूर आदेश आ गया है, लेकिन अभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। देश में करीब 20 एयरपोर्ट ऐसे हैं, जहां से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें परिचालित होती हैं। दुनियाभर में कोरोना के कहर को देखते हुए अभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बंद रखने का ही फैसला लिया गया है।
 

jyoti choudhary

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