नोडल RTI अधिकारी नियुक्त करे रिजर्व बैंक: CIC

Monday, Jun 12, 2017 - 07:19 PM (IST)

नई दिल्लीः केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दिया है कि वह सूचना का अधिकार कानून आर.टी.आई. के तहत आने वाले आवेदनों को निपटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करें। आयोग ने इस बारे में रिजर्व बैंक के उस तर्क को खारिज कर दिया। इसके अनुसार आर.टी.आई. आवेदक को अपने आवेदन में उस विभाग विशेष का उल्लेख करना होगा जिसके पास सम्बद्ध सूचना हो सकती है।  

कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने एक रुपए के मुद्रण के बारे में सूचना आर.टी.आई. के जरिए जानकारी मांगी थी लेकिन केंद्रीय बैंक ने यह कहते हुए आवेदन लौटा दिया कि यह सही केंद्रीय जनसंपर्क अधिकारी सीपीआई को नहीं भेजा गया। आयोग ने कहा कि इस आधार पर आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता कि यह सही अधिकारी को नहीं भेजा गया बल्कि आवेदन को सही अधिकारी के पास पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। सूचना आयुक्त ने कहा कि लोग अनेक मुद्दों पर जानकारी मांग सकते हैं और जरूरी नहीं कि उन्हें हर मामले में विभाग की जानकारी हो। आयुक्त ने आर.बी.आई. से कहा कि या तो वह नोडल सीपीआईआे नियुक्त करे या किसी मौजूदा सीपीआईआे को नोडल सीपीआईआे का दर्जा दे व उसके नाम, पद आदि की जानकारी सार्वजनिक करें।  

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