GST में छूट नहीं मिलने से एंबुलेंसों की बिक्री रुकी

Sunday, Aug 13, 2017 - 01:05 PM (IST)

नई दिल्लीः वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में छूट नहीं मिलने से एंबुलेंस के लिए 10 से 13 सीट वाले वाहनों की बिक्री लगभग बंद हो गई है। वाहन निर्माता कंपनियों के संगठन सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने बताया कि जीएसटी में छूट वाली सूची में शामिल नहीं होने से इन वाहनों पर 28 प्रतिशत कर लग रहा है, भले ही इनकी खरीद एंबुलेंस के लिए ही क्यों न/न की जा रही हो। पहले एंबुलेंस के लिए खरीदे जाने पर इन वाहनों को कर से छूट मिली हुई थी। ये वाहन आधिकारिक कोडिंग में कोड 8702 में आते हैं। माथुर ने बताया कि चालक समेत नौ तक सीटों वाले वाहनों की, जिनका कोड 8703 है, एंबुलेंस के लिए खरीद करने पर कोई कर नहीं है।

ये जी.एस.टी. की छूट वाली सूची में शामिल हैं लेकिन, 8702 को इस सूची में शामिल नहीं किये जाने से इन पर भी उच्चतम स्लैब के आधार पर 28 फीसदी कर लग रहा है। इससे एक ओर विनिर्माताओं ने बिक्री बंद कर रखी है और दूसरी ओर क्रेता भी खरीददारी नहीं कर रहे हैं।  उन्होंने बताया कि सरकार ने माना था कि ऐसा भूलवश हो गया है और कहा था कि 8702 को भी छूट वाली सूची में शामिल किया जायेगा। लेकिन, उसने अब तक ऐसा नहीं किया है जिससे बिक्री प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगस्त के पहले सप्ताह में हुई जी.एस.टी. परिषद् की बैठक में भी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया जबकि एंबुलेंस जैसे जीवन रक्षक वाहन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी।

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