आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग के लिए सभी 7 ITR फॉर्म जारी किया

Saturday, May 26, 2018 - 01:59 PM (IST)

नई दिल्लीः आयकर विभाग ने नोटिफाई होने के एक महीने से ज्यादा वक्त के बाद ई-फाइलिंग के लिए सभी 7 आईटीआर फॉर्म्स को लांच और एक्टीवेट कर दिया। इसके साथ ही करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग ज्यादा आसान हो गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सी.बी.डी.टी.) ने बीती 5 अप्रैल को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स नोटिफाई किए थे।  



रिटर्न फाइल करना होगा आसान
आयकर विभाग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, ‘वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सभी आईटीआर फॉर्म अब ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध हैं।’ कर विभाग 5 अप्रैल के बाद से धीरे-धीरे आईटीआर फॉर्म लांच कर रहा है। इससे टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन से पहले रिटर्न फाइल करना आसान होने की उम्मीद है। सीबीडीटी ने कहा था कि सभी आईटीआर फॉर्म्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक वेब पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर  भरे जाने हैं। 



देना होगा डिटेल्ड सैलरी ब्रेक-अप
आईटीआर-1 को ‘सहज’ नाम दिया गया है, जिसे सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और एफडी व आरडी आदि पर मिले इंटरेस्ट सहित 50 लाख रुपए तक इनकम वाले सैलरीड लोग भर सकते हैं। इसके अलावा पहले डिटेल्ड सैलरी ब्रेक-अप आईटीआर फॉर्म का हिस्सा नहीं था, जिसे इस साल जोड़ दिया गया है। इसी प्रकार हाउस प्रॉपर्टी से हुई इनकम की डिटेल देनी होगी।



बीते वित्त वर्ष के दौरान इस फॉर्म को 3 करोड़ लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। आईटीआर-1 से जेंडर का कॉलम हटा दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब जेंडर की जानकारी नहीं देनी होगी। नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

jyoti choudhary

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