अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर 18% GST लगेगा : एएआर

Tuesday, Jul 14, 2020 - 06:26 PM (IST)

नई दिल्लीः अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि अल्कोहल आधारित सभी हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। एएआर ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि आवेदक द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइजर 'अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर' की श्रेणी के हैं, इसलिए 18 फीसदी जीएसटी लागू होगा। 

प्राधिकरण ने आगे कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं के रूप में हैंड सैनिटाइजर को वर्गीकृत किया है, जीएसटी कानून में छूट वाले सामानों की एक अलग सूची है। ईवाई टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने कहा कि मौजूदा जीएसटी नियम अधिकारियों द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, साथ ही 18 फीसदी की दर से हैंड सैनिटाइजर पर लागू है। 

जैन ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का वर्गीकरण शुरू से ही बहस का विषय रहा है, विशेष रूप से कई प्रविष्टियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान कई और कंपनियों के साथ इस उत्पाद के निर्माण में इसके महत्व को देखते हुए, सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

jyoti choudhary

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