AGR फीस कैलकुलेशन में गलती का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एयरटेल

Wednesday, Jan 06, 2021 - 02:59 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी एयरटेल ने एजीआर (AGR) बकाए के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DOT) पर आरोप लगाया है कि विभाग ने एजीआर बकाए के आंकड़ों में गड़बड़ी की है। एयरटेल ने अपनी याचिका में मांग की है कि कंपनी पर एजीआर बकाए को कम किया जाए। डीओटी के मुताबिक, एयरटेल पर कुल 43,989 करोड़ रुपए का AGR Dues था, जिसमें से कंपनी ने 18,004 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है और कंपनी पर अभी 25,985 करोड़ रुपए बकाया हैं लेकिन एयरटेल का कहना है कि उस पर केवल 13,004 करोड़ रुपए बाकी हैं। 

एयरटेल ने कहा कि 43,989 करोड़ रुपए में लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, दोनों शामिल हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो ममाला गया था वह केवल लाइसेंस फीस का मामला था। उसमें स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का मामला शामिल नहीं था। इसलिए इन दोनों को मिला कर DoT ने गलत AGR Dues कैलकुलेट किया। हालांकि, एयरटेल की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब कब सुनवाई होगी, इसकी तिथि अभी निश्चित नहीं है। 

वोडाफोन आइडिया भी खटखटा सकती है कोर्ट का दरवाजा
इस मामले में एयरटेल के बाद उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी वोडाफोन आइडिया भी नई याचिका दायर कर सकती है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वोडाफोन या तो एयरटेल की याचिका में एक पार्टी बन सकती है या सुप्रीम कोर्ट में अलग से याचिका दायर कर सकती है। टेलीकॉम कंपनियां DoT पर केवल कैलकुलेशन में गलती का आरोप लगा रही हैं। 

वोडाफोन आइडिया पर कितना बकाया
वोडाफोन आइडिया के अपने एसेसमेंट के मुताबिक कंपनी की एजीआर देनदारी 21,533 करोड़ बन रही है। जबकि डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकॉम कंपनी से 58,400 करोड़ की डिमांड कर रहा है। विभाग के मुताबिक वोडाफोन को अभी 50,400 करोड़ की रकम चुकानी है। वहीं एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए का भुगतान करना है।
 

jyoti choudhary

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