GST में समाहित होगा अतिरिक्त उपकर

Saturday, Mar 05, 2016 - 10:58 PM (IST)

नई दिल्ली: सरकार वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) लागू होने के एक वर्ष के भीतर कृषि कल्याण और ढांचागत उपकर जैसे सभी अतिरिक्त करों को इसमें समाहित कर लेगी।

 
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.डी.टी.)के सदस्य (बजट) राम तीरथ ने कहा, ‘‘कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ इन उपकरों को लगाया गया है। सरकार को राजस्व की जरूरत है। एक बार जी.एस.टी. लागू होते ही इन सभी करों को इसमें समाहित कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि अप्रैल, 2017 तक यह लागू हो जाएगा।’’
 
 तीरथ ने कहा कि सरकार ने बजट में कई कर प्रक्रियाओं को सरल एवं तर्कसंगत बनाया है तथा करों के सभी क्षेत्रों में मुद्दे सुलझाए हैं। सरकार को पक्का विश्वास है कि एक वर्ष के भीतर प्रत्यक्ष कर मामले में मुकद्दमों में 50 प्रतिशत तक की कमी आ जाएगी।
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