PF ट्रस्ट चलाने वाली कम्पनियों के कम स्कोर पर होगा एक्शन

Wednesday, Apr 11, 2018 - 11:48 AM (IST)

नई दिल्लीः अब अपना प्रॉविडैंट फंड (पी.एफ.) ट्रस्ट चलाने वाली कम्पनियों को नियमों का अनुपालन न करना महंगा पड़ेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एग्जैम्पटेड एस्टैब्लिशमैंट की परफार्मैंस का आकलन ऑनलाइन कर रहा है। अगर किसी एस्टैब्लिशमैंट का रैंकिंग में स्कोर 300 से कम आता है तो ई.पी.एफ.ओ. उस एस्टैब्लिशमैंट के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा जिसमें कम्पनी को अपने कर्मचारियों का पी.एफ. खुद मैनेज करने की छूट खत्म करना भी शामिल है।

EPFO ने तय किए हैं 6 मानक 
ई.पी.एफ.ओ. के सैंट्रल पी.एफ. कमिश्नर डा. वी.पी. जॉय ने सभी एडीशनल सैंट्रल पी.एफ. कमिश्नर जोन और सभी रीजनल पी.एफ. कमिश्नर को पत्र लिख कर कहा है कि 6 मानकों पर एग्जैम्पटेड एस्टैब्लिशमैंट के प्रदर्शन का आकलन किया जा रहा है। इसमें ड्यू डेट से पहले फंड का ट्रांसफर, इन्वैस्टमैंट, रैमिटैंस टू द ट्रस्ट, डिक्लेयर किया गया इंट्रस्ट, क्लेम सैटलमैंट और ऑडिट ऑफ अकाऊंट शामिल है। हरेक मानक पर खरा उतरने पर एस्टैब्लिशमैंट को 100 अंक मिलेंगे। किसी मानक पर खरा न उतरने वाले एस्टैब्लिशमैंट के अंक कटेंगे।

फील्ड ऑफिसर्स को सख्त एक्शन के निर्देश 
पत्र में कहा गया है कि सभी फील्ड ऑफिसर्स एग्जैम्पटेड एस्टैब्लिशमैंट से नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। अगर कोई एस्टैब्लिशमैंट एग्जैम्पशन की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। एग्जैम्पटेड एस्टैब्लिशमैंट अपने कर्मचारियों को पी.एफ. पर इंट्रस्ट ई.पी.एफ.ओ. द्वारा तय किए इंट्रस्ट रेट से कम नहीं दे सकती हैं। 

Supreet Kaur

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