EPFO का नया नियम, नौकरी जाने पर निकाल सकेंगे 75 फीसदी पैसा

Wednesday, Jun 27, 2018 - 10:48 AM (IST)

बिजनेस डेस्कः अगर आप भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। ईपीएफओ की तरफ से फैसला किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी एक महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह इस स्थिति में अपने फंड की 75 फीसदी तक राशि निकाल सकता है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार की तरफ से ईपीएफओ के ट्रस्टी की बैठक के बाद यह जानकारी दी गई।



निकाल सकेंगे 75 फीसदी पैसा
श्रम मंत्री ने कहा कि ई.पी.एफ.ओ. के सदस्य अपनी नौकरी छूटने के 30 दिन बाद अपने खाते में जमा राशि का 75 फीसदी पैसा तथा 60 दिन बाद खाते में बाकी बची 25 फीसदी राशि निकाल सकते हैं। नियमों में संशोधन के बाद अब ई.पी.एफ.ओ. सदस्य अपनी नौकरी छूटने के बाद नई नौकरी मिलने पर अपना वही ई.पी.एफ.ओ. खाता चालू रख सकते हैं।



ईटीएफ में बढ़ रहा EPFO का निवेश 
गंगवार ने कहा, 'हमने ईटीेफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) मैन्युफैक्चरर्स एसबीआई और यूटीआई म्यूचुअल फंड की समय सीमा भी 1 जुलाई 2019 तक के लिए बढ़ा दी है।' श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेट फंड) में ईपीएफओ का निवेश 47,431.24 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जल्दी ही यह एक लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस निवेश पर प्रतिफल 16.07 फीसदी है।



यह होगा फायदा
नई योजना के तहत ऐसे पीएफ खाता धारकों को फायदा मिलेगा जिनकी नौकरी किसी कारणवश चली जाती है। लेकिन वह एक महीले बाद फिर से नौकरी कर प्राप्त कर लेते हैं। इस दौरान अगर उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह अपने पीएफ अकाउंट में जमा फंड का उपयोग कर सकते हैं।

Supreet Kaur

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