1 घंटे में 55,823 लोगों ने भरा ITR, 31 दिसंबर तक भर दें नहीं तो लगेगा जुर्माना

Monday, Dec 28, 2020 - 12:10 PM (IST)

बिजनेस डेस्कः साल 2019-20 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास सिर्फ 4 दिन का समय बचा है। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। आयकर विभाग की ओर से आईटीआर फाइल करने वाले टैक्यपेयर्स का डाटा जारी किया गया है कि अब तक कितने लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 31 दिसंबर से पहले कर दें नहीं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा।

Income Tax विभाग ने किया ट्वीट
रविवार को आयकर विभाग ने एक ट्वीट कर के बताया कि दोपहर 12 बजे तक 1,46,812 लोगों ने आईटीआर फाइल किया है। इनमें से 55,823 आईटीआर तो आखिरी एक घंटे में फाइल किए गए। बता दें इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख को अभी तक आगे नहीं बढ़ाया है।

अब तक कितने लोगों ने भर दिया आयकर रिटर्न
26 दिसंबर 2020 तक असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए करीब 4.15 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल हुए हैं। इनकम टैक्स विभाग की ओर से हर रोज टैक्स भरने वालों का आंकड़ा जारी किया जाता है। इसके साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों ने अपना टैक्स नहीं भरा है वो जल्द से जल्द भर दें।

अगर आप ऑनलाइन टैक्स भरने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा डॉक्युमेंट आपको पहले भरना है और किस तरह से अपना आईटीआर फाइल करना है। आपको बता दें इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर साइनअप करना होगा लेकिन इसके लिए आपका अकाउंट होना जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं- ये केवल आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के लिए है।

इस प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन भरें ITR

  • इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें
  • 'e-File' मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर क्लिक करें.
  • इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा
  • अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में 'ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न' चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में 'प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन' को क्लिक करें
  • इसके बाद 'Continue' पर क्लिक कीजिए, अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए
  • फॉर्म भरने के बाद 'टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब' में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें
  • इसके बाद 'प्रीव्यू एंड सबमिट' बटन पर क्लिक करें
  • अगर आपने 'ई-वेरिफिकेशन' का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं
  • एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं
     

jyoti choudhary

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