करीब 41 करोड़ लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Wednesday, Sep 26, 2018 - 07:28 PM (IST)

नई दिल्ली: अब तक कुल मिलाकर 21.08 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार नंबर के साथ जोड़ा गया है। इस संबंध में जारी ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में पैन को आधार से जोडऩे के कार्यक्रम की वैधता को स्वीकार किया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 21 करोड़ 08 लाख 16 हजार 676 पैन को आधार संख्या के साथ जोड़ा गया है। हालांकि, आयकर विभाग ने अब तक कुल मिलाकर 41 करोड़ 02 लाख 66 हजार 969 पैन जारी किए हैं।  


‘‘पैन- आधार को आपस में जोडऩे की समयसीमा को पहले ही अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाया जा चुका है। इस संबंध में इसी साल 30 जून को आदेश जारी किया गया था।’’  
-एक वरिष्ठ अधिकारी


50 प्रतिशत के करीब आधार को पैन के साथ जोडऩा बाकी
ताजा आंकड़ों के मुताबिक 41.02 करोड़ पैन जो अब तक जारी किए गए हैं उनमें से 40.01 करोड़ से अधिक पैन व्यक्तियों से जुड़े हैं। शेष पैन या तो कंपनियों के नाम पर हैं या फिर करदाताओं की दूसरी श्रेणियों से जुड़े हैं। अधिकारी के मुताबिक अब तक 50 प्रतिशत के करीब आधार को ही पैन के साथ जोड़ा गया है। आधार और पैन को जोडऩे की समयसीमा को कई बार बढ़ाया गया है। उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में चल रहे विवाद को देखते हुए समयसीमा को बढ़ाया गया। उच्चतम न्यायालय में इस बायोमेट्रिक योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ ने बुधवार को इस संबंध में अपना फैसला सुना दिया है और इन दोनों डाटाबेस को आपस में जोडऩे को सही ठहराया है।    

आधार अनिवार्य
सरकार ने कुछ समय पहले ही आयकर रिटर्न दायर करने के साथ आधार संख्या लिखना अनिवार्य किया है। किसी को नया पैन लेने के लिए भी आधार संख्या की जरूरत होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) भारतीय नागरिकों को आधार संख्या जारी करता है जबकि किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। 

Supreet Kaur

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