सेल्स टैक्स न भरने पर 50 डिफाल्टर फर्मो की अटैच होगी प्रॉपर्टी

Wednesday, Aug 29, 2018 - 12:25 PM (IST)

फतेहाबादः कराधान विभाग सेल्स टैक्स नहीं भरने वाली डिफाल्टर फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा सेल टैक्स बकाया फर्मों की प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी चल रही है। विभाग इन फर्मों को सेक्शन लैंड रिवन्यु एक्ट 26 के तहत नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी अटैच करेगा। इससे पहले विभाग ने संबंधित फर्मों के बैंकों से पत्राचार करके यहां से रिकवरी करने की कोशिश भी की। मगर यहां से रिकवरी नहीं हुई। 

विभाग अब दूसरे प्रावधान के अनुसार इन डिफाल्टर फर्मों की प्रॉपर्टी अटैच करेगा। जिला में करीब 67 सौ रजिस्टर्ड फर्में हैं। जिसमें 998 फर्मों का सेल टैक्स पिछले लंबे समय से बकाया पड़ा है। इन फर्मों पर विभाग का पुराना 8 करोड़ 41 लाख रुपए टैक्स बकाया पड़ा है। 50 फर्मे ऐसी भी हैं जिनका 5 लाख रुपए से ज्यादा सेल टैक्स बकाया है। इन फर्मों से सेल्स टैक्स वसूली के लिए विभाग के पास दो प्रावधान हैं। जिनमें बैंकों के माध्यम से सेल्स टैक्स की वसूली तथा दूसरा प्रॉपर्टी अटैच करके वसूली कर सकती है। विभाग संबंधित फर्मों को टैक्स डिमांड नोटिस जारी कर चुका है। याचिका डिमांड नोटिस अटैचमेंट भी जारी कर चुका है। अब विभाग सेक्शन लैंड रेवेन्यू एक्ट 26 के तहत प्रॉपर्टी अटैच की तैयारी कर रहा है।

विभाग ने चार साल का डाटा किया इकट्ठा
सेल टैक्स डिफाल्टरों पर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने पिछले साल से बकायादारों का डाटा इकट्ठा किया है। जिसमें 998 फर्मों का करीब 8 करोड़ 41 लाख रुपए बकाया है। विभाग ने इन्हें नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा 50 फर्में ऐसी हैं जिनका 5 लाख रुपए से ज्यादा सेल टैक्स बकाया है। इन पर कार्रवाई करने के लिए विभाग ने बैंकों के साथ पत्राचार किया। अब विभाग इनसे वसूली करने के लिए प्रॉपर्टी अटैच की तैयारी कर रहा है।
 

jyoti choudhary

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