धोखाधड़ी से निकाले 2 लाख, अब ICICI बैंक देगा मुआवजा

Tuesday, Oct 31, 2017 - 10:28 AM (IST)

नई दिल्लीः राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को 2006-07 में एक ए.टी.एम. धोखाधड़ी के जरिए निकले रुपयों के लिए उपभोक्ता को 2,02,000 रुपए लौटाने का आदेश दिया है।

क्या है मामला
करम सिंह की 11 नवम्बर, 2006 और 2 फरवरी, 2007 के बीच 2 लाख रुपए की राशि ए.टी.एम. के जरिए धोखाधड़ी से निकाली गई। उसे निकली राशि का कोई एस.एम.एस. भी नहीं आया। सिंह ने आरोप लगाया था कि 3 महीने की समयावधि के दौरान उसे बैंक से किसी तरह के लेन-देन के बारे में सूचना नहीं मिली। शिकायत के मुताबिक सिंह ने अंतिम बार लेन-देन 20 नवम्बर, 2006 को किया था और उस समय खाते में 2,07,627 रुपए उपलब्ध थे।

यह कहना है फोरम का
एन.सी.डी.आर.सी. ने निचले उपभोक्ता फोरम के निर्णय को बरकरार रखा और बैंक को सिंह को 2 लाख व 2000 रुपए मुआवजा देने को भी कहा। एन.सी.डी.आर.सी. के पीठासीन सदस्य बी.सी. गुप्ता ने बताया, ‘‘राज्य आयोग और जिला फोरम ने प्रत्येक लेन-देन के साथ शिकायतकत्र्ताओं को संदेश भेजने की सेवा निष्क्रिय रहने के मुद्दे के आधार पर अपना फैसला सुनाया।’’ उन्होंने बताया, ‘‘रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि बैंक द्वारा शिकायतकत्र्ता को एस.एम.एस. अलर्ट सेवा मुहैया करवाई गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि 21.11.2006 से 25.02.2007 के बीच समयावधि के दौरान यह काम क्यों नहीं कर रहा था।’’          

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