45 दिन बाद 17 करोड़ PAN कार्ड हो सकते हैं रद्द, जल्द पूरा कर लें ये काम

Saturday, Feb 15, 2020 - 12:43 PM (IST)

बिजनेस डेस्क: आयकर विभाग ने कहा कि अगर स्थायी खाता संख्या (पैन) को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय हो जाएगा। पैन और आधार को जोड़े जाने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ायी गयी है और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को समाप्त हो जाएगी। विभाग के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है। हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि जिस व्यक्ति को एक जुलाई 2017 तक पैन आबंटित किये गये हैं, उन्हें उसे आयकर कानून की धारा 139 एए की उप-धारा (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा। आयकर कानून की धारा 139एए (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिये पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में कर प्राधिकरण को जानकारी देनी होगी। 

अधिसूचना में कहा गया कि जिन लोगों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा, उन्हें सूचना नहीं देने को लेकर आयकर कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे। विभाग के अनुसार जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद पैन को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से परिचालन में आ जाएगा। सामान्य तौर पर आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। ऐसे में विभाग का कहना है कि दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है। 

ऐसे करें पैन-आधार को लिंक
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर यह कर सकते हैं। 
इस पोर्टल पर आपको बाईं तरफ पैन-आधार लिंक करने का विकल्प (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html) मिलेगा। 
इस पर क्लिक करने के लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम भरना होगा। 
इसके बाद आयकर विभाग आपके द्वारा दी गई जानकारी को वैलिडेट करेगा। जिसके बाद लिंक होने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
 

vasudha

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