116 ब्रोकरों पर होगी कार्रवाई, बैठक में फैसला करेगा सेबी

Thursday, Sep 13, 2018 - 02:44 PM (IST)

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) 40 अरब रुपए की निवेश राशि में धांधली के आरोपी 116 ब्रोकरों के खिलाफ उठाए जाने वाले कदम पर अगले सप्ताह फैसला करेगा। हालांकि कुल 54 अरब रुपए की निवेश राशि में यह धांधली हुई थी जिसमें कुल 147 ब्रोकरों के शामिल होने का पता चला था। लेकिन 31 ब्रोकरों के सेबी के पास पंजीकृत नहीं होने से बाजार नियामक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।

सेबी के निदेशक मंडल की 18 सितंबर को होने वाली बैठक में 116 पंजीकृत ब्रोकरों के खिलाफ फैसला किया जाएगा। मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने एनएसईएल मामले की जांच के बाद इन ब्रोकरों को निवेशकों की रकम के साथ गड़बड़ी करने का दोषी पाया है। सूत्रों के मुताबिक 17 बड़े ब्रोकरों ने ही मिलकर 80 फीसदी राशि में गड़बड़ी की थी। कानूनी जानकारों का कहना है कि दोषी ब्रोकरों पर भारी जुर्माना लगाने, शेयर बाजार में कारोबार से प्रतिबंधित किए जाने या उनका फिटनेस दर्जा छीन लेने जैसा कदम उठाया जा सकता है। करीब 13,000 निवेशकों की तरफ से ब्रोकरों के जरिए निवेश की गई राशि में छेड़छाड़ का यह मामला 5 साल पुराना है। इस मामले में कुछ बड़े ब्रोकरों के भी शामिल होने की चर्चा है। 

सेबी बोर्ड कुछ दूसरे अहम मसलों पर भी फैसला कर सकता है। पूर्व विधि सचिव टी के विश्वनाथन की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों को लागू करने के बारे में भी फैसला लिया जा सकता है। बैठक में बड़े कर्जदारों को कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की तरफ धकेलने वाले मसौदे पर भी मुहर लगाई जा सकती है। इस कदम के पीछे मकसद यह है कि बैंकिंग प्रणाली पर पड़ रहा बोझ कम हो और खुशहाल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार बनाया जा सके। बैठक में प्रवर्तकों का वर्गीकरण सामान्य शेयरधारक के तौर पर करने की अनुमति देने पर भी निर्णय होने की संभावना है। फिर प्रवर्तक को ऐसा कदम उठाने के पहले शेयरधारकों की मंजूरी लेनी जरूरी हो जाएगी।

Supreet Kaur

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