नया आरक्षण एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. को समानता और न्याय से वंचित करेगा

punjabkesari.in Sunday, Nov 13, 2022 - 05:17 AM (IST)

मेरी इसे लेकर काफी अच्छी स्थिति है कि समकालीन भारत में सामाजिक न्याय क्या है और आगे की राह क्या है। मुझे इस बात की भी गहरी समझ है कि भारतीय समाज कितना असमान है और इसको और अधिक समान बनाने के लिए हमें सौ चीजें करनी होंगी। सामाजिक न्याय और समानता के चौराहे पर, कभी-कभी सामाजिक न्याय का नुक्सान हुआ है और अन्य समयों में समानता का बलिदान किया गया है।

कानून विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं, जो राजनेताओं की एक सभा है। कानून का प्रशासन उन न्यायाधीशों द्वारा लागू किया जाता है जिन्हें राजनीति से हटा दिया जाता है। शासकों को न्यायाधीशों से डरना चाहिए, न्यायाधीशों को शासकों से कतई नहीं डरना चाहिए। कानून और राजनीति के प्रतिच्छेदन का परिणाम ही इस बात का सही पैमाना है कि कोई देश कानून द्वारा शासित है या नहीं। 

चौराहे पर : सुप्रीम कोर्ट का 7 नवंबर, 2022 को जनहित अभियान में दिया गया फैसला कानून, राजनीति, सामाजिक न्याय और समानता के चौराहे पर सामने आने वाली दुविधाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। संविधान के 103वें संशोधन, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण मामला’ कहा जाता है, की वैधता को चुनौती देने वाले मामलों के एक समूह में यह फैसला सुनाया गया था। ई.डब्ल्यू.एस. का मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। इस कॉलम के लिए मैं उन्हें ‘गरीब’ कहना पसंद करूंगा। 

मौलिक मुद्दे : शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आज कई तरह के आरक्षण हैं। ये आरक्षण ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों’ के लिए हैं, जिसका अर्थ है अनुसूचित जाति (एस.सी.), अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)। ऐतिहासिक, और अकाट्य, कारण हैं कि क्यों लोगों के ये वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। आरक्षण को ‘सकारात्मक कार्रवाई’ का एक साधन माना जाता था और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को वैधता और स्वीकृति प्राप्त है। 

माना जाता है कि इन आरक्षणों ने उन लोगों के वर्गों के बीच ‘नाराजगी’ पैदा की है, जो किसी भी आरक्षण का आनंद नहीं लेते, विशेष रूप से वे नागरिक, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से नहीं हैं। यह विचार पैदा हुआ कि इन नागरिकों में गरीबों को शिक्षा और रोजगार में उसी समान नुक्सान उठाना पड़ता है, तो क्या गरीबों के लिए नया आरक्षण बनाया जा सकता है? यह विचार वैचारिक रूप से उचित था लेकिन इसमें बाधाएं थीं : ो

-क्या गरीबों को ‘सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा’ माना जा सकता है जो कि आरक्षण प्रदान करने के लिए भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र श्रेणी है?
-क्या आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए गरीबों के लिए आरक्षण संविधान के ‘बुनियादी ढांचे’ का उल्लंघन करेगा?
-चूंकि, न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार, सभी आरक्षण एक साथ ‘सीटों’ या ‘नौकरियों’ के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते, क्या 10 प्रतिशत का नया आरक्षण उस सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा? 

‘मूल संरचना’ का सिद्धांत और ‘50 प्रतिशत सीलिंग’ का नियम संविधान की व्याख्या करने वाले निर्णयों में खोजा जा सकता है। एक बार जब माननीय न्यायाधीशों ने न्यायाधीशों द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्मित अवरोधों को दूर करने का फैसला किया, तो आगे का रास्ता साफ हो गया।

सभी पांच माननीय न्यायाधीश इस बात से सहमत थे कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय के समान है और आर्थिक मानदंडों के आधार पर एक नया आरक्षण संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करेगा। वे इस बात से भी सहमत थे कि इस मामले में 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक होना असंवैधानिक नहीं था। उन्होंने सर्वसम्मति से आर्थिक मानदंड और 10 प्रतिशत की मात्रा के आधार पर आरक्षण को बरकरार रखा। फैसले के इस हिस्से की आलोचना मौन है। जिस मुद्दे पर राय बंटी हुई है, वह यह है कि क्या आरक्षण एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के गरीबों को बाहर कर सकता है? 

विभाजित न्यायालय : गरीबी पोषण,पालन-पोषण और प्रारंभिक शिक्षा में कमी का मुख्य कारण है। ये कमियां शिक्षा और रोजगार तक पहुंच को सीमित या खारिज करती हैं। प्रश्न उठता है कि गरीब कौन हैं? 103वें संवैधानिक संशोधन ने ‘पारिवारिक आय और आर्थिक नुक्सान के अन्य संकेतकों’ के आधार पर गरीबों को अधिसूचित करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया। अल्पमत के फैसले में सिन्हा आयोग (जुलाई 2010) का हवाला दिया गया, जिसने निष्कर्ष निकाला था कि 31.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे थे। इनमें से अनुसूचित जाति की आबादी 7.74 करोड़, अनुसूचित जनजाति की 4.25 करोड़ और ओ.बी.सी. की 13.86 करोड़ थी, जो कुल 25.85 करोड़ या बी.पी.एल. आबादी का 81.5 प्रतिशत थी। बी.पी.एल. आबादी के बीच यह अनुपात 2010 के बाद से महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदल सकता था।

अहम सवाल यह है कि क्या अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6), जो एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के गरीबों को नए आरक्षण से बाहर करते हैं, संवैधानिक रूप से मान्य हैं? इस मुद्दे पर, माननीय न्यायाधीश 3-2 की संख्या में विभाजित थे। न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने एक जोरदार असहमति लिखी, जिससे मुख्य न्यायाधीश ललित ने सहमति व्यक्त की। उनके शब्द, ‘हमारा संविधान बहिष्करण की भाषा नहीं बोलता’ कई वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट हॉल में गूंजते रहेंगे। मेरे विचार में, असंतोष ‘कानून की उग्र भावना के लिए एक अपील है, भविष्य की बुद्धिमत्ता के लिए, जब बाद का निर्णय संभवत: त्रुटि को ठीक कर सकता है।’ (मुख्य न्यायाधीश चाल्र्स इवांस ह्यूजेस के अनुसार)। 

इन संभावित निष्कर्षों पर विचार करें : गरीबों के लिए एक नया आरक्षण बनाने से आर्थिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (जो कुल गरीबों का लगभग 81.5 प्रतिशत है) को आरक्षण से बाहर करना गरीबों में सबसे गरीब को समानता और न्याय से वंचित करेगा।-पी.चिदंबरम


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