नकल और पेपर लीक पर सरकार ने कसी लगाम

punjabkesari.in Monday, Feb 12, 2024 - 05:21 AM (IST)

भारतवर्ष में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामलों को लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का जो फैसला लिया है वह छात्रों के हित में है क्योंकि इस कानून के तहत केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया बिल पेश किया है जो परीक्षाओं में बढ़ रही अनियमितताओं को लेकर सराहनीय कदम होगा क्योंकि इस कानून के तहत 10 साल की सजा और एक करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

देश भर में समाज की बहुत-सी संस्थाएं और समाजसेवी संगठनों के साथ बच्चों के अभिभावक भी चाहते थे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक के मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसके तहत यह कानून विद्यार्थियों के हित में होगा जो दिन-रात कड़ी मेहनत करके परीक्षा भवन में जाते थे लेकिन जब उन्हें यह मालूम होता था कि पेपर लीक होने के कारण या कि नहीं अन्य अनियमितताओं के कारण स्थगित हो गया है तो उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। बहुत से विद्यार्थी एक-दो साल भारी-भरकम फीस देकर कोचिंग सैंटर में भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे लेकिन जब उन्हें यह मालूम होता था कि किसी परीक्षा केंद्र में पेपर लीक हो गया है और उसे स्थगित किया जा रहा है तब उनके हाथ में निराशा लगती थी लेकिन इस कानून के बन जाने से विद्याॢथयों में नई आशा की किरण जगी है कि अब किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके विरोध में सख्त कानून का प्रावधान किया है। 

नकल को रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 का लोकसभा में पारित होना सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों से देखी जा रही अनियमितताओं को दूर करने के लिहाज से परीक्षाओं पर युवाओं के भरोसे को बढ़ाने वाला कदम है। परीक्षा के दौरान नकल या फिर पेपर लीक की खबरों पर लगाम को लेकर सरकार की ओर से लगातार कवायद की जाती रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने ऐसी किसी भी गड़बडिय़ों से सख्ती से निपटने के लिए एक नया बिल लोकसभा में पेश किया। इसमें नकल करते हुए पकड़े जाने या परीक्षा में अनियमितता पर (10 साल की जेल और एक करोड़ जुर्माने) का प्रावधान किया गया। 

विधेयक पर छात्रों की प्रतिक्रिया : सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और अन्य अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 पेश होने के बाद केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया। आइए जानते हैं, इस विधेयक में क्या है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। 

कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने  इसे लोकसभा में पेश किया। इससे पहले सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में स्टूडैंट्स को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और सांठ-गांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। यह इसलिए भी जरूरी था कि केंद्र और उसकी एजैंसियों के माध्यम से सरकारी परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित या किए गए अपराधों से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं है। 

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, 2017-2023 तक सात सालों में अलग-अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से ज्यादा मामले सामने आए और 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। पेपर का लीक होना केवल स्कूल बोर्ड के एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बड़े पैमाने पर होता है।-प्रो. मनोज डोगरा                  


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