पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

punjabkesari.in Thursday, Oct 19, 2023 - 05:53 AM (IST)

पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पी.एस.पी. सी.एल.) की ओर से अपने बहुमूल्य बिजली उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई और अन्य मुश्किलों के समाधान के लिए पी.एस.पी.सी.एल. उपभोक्ता एप, टैलीफोन नंबर तथा एस.एम.एस. के लिए 1912, व्हाट्सएप पर 96461-01912, 9646106835, 1800-180-1512 पर मिस्ड कॉल के अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों के द्वारा कई साधन और सहूलियतें प्रदान की गई हैं। इसके अलावा विभिन्न स्तरों पर झगड़ा निपटान कमेटियां भी कायम की गई हैं। पी.एस.पी.सी.एल. की ओर से पी.एस.ई. आर.सी. (फोरम तथा ओमबड्समैन) रैगुलेशन-2016 में संशोधन किया गया जिसे पी.एस.पी. सी.एल. की ओर से  वाणिज्य गलती पत्र संख्या 39/2021 तिथि 28 अक्तूबर 2021 के द्वारा अपना लिया गया था। 

इस संशोधन के तहत विभिन्न उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों का गठन किया गया जिसके अनुसार आबंटन संस्था के विभिन्न मंडल, क्षेत्र और जोनल स्तर के प्रमुख अभियंताओं ने अपने-अपने स्तर के फोरमों के चेयरमैन नियुक्त किए। प्रत्येक फोरम में चेयरमैन के अतिरिक्त द्वितीय अधिकारी, वाणिज्य शाखा के अधिकारी, स्वतंत्र सदस्य तथा नामांकित सदस्य होते हैं। इसके तहत मंडल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में 50,000, क्षेत्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में 2 लाख तथा जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में 5 लाख रुपए तक के झगड़े वाली राशि के मामलों की सुनवाई की जाती है। प्रभावित उपभोक्ता अपनी शिकायत संबंधी जरूरी दस्तावेज लगाकर निर्देशों के अनुसार अपने क्षेत्र से संबंधित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। 

इसी संशोधन के तहत राज्य स्तर की कार्पोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सी.सी.जी.आर.एफ.) का गठन किया गया जिसका मुख्यालय लुधियाना में है जहां 5 लाख रुपए से अधिक झगड़े वाली राशि के मामलों की सुनवाई की जाती है। उसके अतिरिक्त मंडल, क्षेत्र और जोनल स्तर के फोरमों के निर्णयों से यदि कोई बिजली उपभोक्ता संतुष्ट न हो तो वह उन फैसलों के विरुद्ध अपील कार्पोरेट फोरम में कर सकता है। कार्पोरेट फोरम में नए या अपील केसों की रजिस्ट्रेशन की विधि बेहद सरल है और इस संबंधी कार्रवाई उपभोक्ता की ओर से अपने स्तर पर बिना किसी बाहरी व्यक्ति (वकील इत्यादि) की सहायता के की जा सकती है। बिजली उपभोक्ता की ओर से अपने मामले संबंधी केस फाइल करने के लिए निर्धारित प्रपत्र कार्पोरेट फोरम के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या यह पी.एस.पी.सी.एल. की वैबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है। सभी संबंधित दस्तावेज भर कर फोरम के कार्यालय, 220 के.वी. सब स्टेशन, सामने वेरका मिल्क प्लांट, फिरोजपुर रोड लुधियाना स्थित जमा करवाए जा सकते हैं। जो उपभोक्ता कार्यालय में नहीं आ सकते वे अपना केस डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। 

इसके अलावा उपभोक्ता कार्पोरेट फोरम की ई-मेल secy.cgrfldh@gmail.com के द्वारा भी अपना पूरा मामला दस्तावेज सहित भेज कर इसे फोरम में लगवा सकते हैं। उपभोक्ता टैलीफोन नंबर 0161-2971912 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को स्पष्ट किया जाता है कि कृपया इस नंबर पर बिजली सप्लाई संबंधी सम्पर्क न किया जाए। कार्पोरेट फोरम का चेयरमैन पी.एस.पी. सी.एल. का कोई भी वर्तमान मुख्य अभियंता (इलैक्ट्रिकल) होता है। इसके प्रत्येक मैंबरों में कोई भी वर्तमान मुख्य लेखाधिकारी, सदस्य-वित्त, एक आजाद सदस्य और एक निगरान अभियंता स्तर का वाणिज्य शाखा पटियाला का अधिकारी स्थायी तौर पर आमंत्रित होता है। पी.एस.पी.सी.एल. के कार्पोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के चीफ इंजी. कुलदीप सिंह के अनुसार उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना से लेकर अब तक 300 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के केसों का निपटारा किया जा चुका है। यहां यह बताना भी जरूरी है कि यदि कोई बिजली उपभोक्ता कार्पोरेट फोरम के फैसलों से संतुष्ट न हो तो वह इस फैसले के खिलाफ माननीय लोकपाल (बिजली), पंजाब मोहाली में अपील कर सकता है।-मनमोहन सिंह(उपसचिव लोकसंपर्क, पी.एस.पी.सी.एल.)


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