काला धन तो बहुत है लेकिन पकड़ेगा कौन

Tuesday, Feb 21, 2017 - 12:20 AM (IST)

पहले से ही कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा आयकर विभाग, अब उन खातों की जांच कर पुष्टि करने की समस्या से जूझ रहा है जिनमें विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद बड़ी गिनती में नकदी जमा करवाई गई है। इन्कम टैक्स इम्प्लाइज फैडरेशन (आई.टी.ई.एफ.) का कहना है कि आयकर विभाग में कर्मचारियों की कमी का आंकड़ा पूरे देश में सभी स्तरों से ऊपर पहुंच गया है। वहीं ऊपरी पदों पर कार्यबल की उतनी कमी नहीं जितनी नीचे के पदों पर है। मध्यम और निम्र स्तर के पदों पर कर्मचारियों की भारी कमी है।

इस दौरान सूत्रों का कहना है कि इस समय राजस्व विभाग में संयुक्त आयुक्त या जे.ए.जी. स्तर के 450 पद रिक्त पड़े हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि भारतीय राजस्व सेवा (आई.आर.एस.) का कोई भी अधिकारी पदोन्नति पाने के लिए योग्य पात्र नहीं है क्योंकि भर्ती नियमों के अनुसार इस पद के लिए अधिकारी को उप-सचिव पद पर 5 साल का अनुभव होना जरूरी है। हाल ही में आई.आर.एस. अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कार्मिक मामले और पी.एम.ओ. मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला और पदोन्नतियों में लंबित चल रहे मामलों को जल्द से क्लीयर करने की मांग की।

इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल अधिकारियों में राजेश मेनन मुंबई, अनंतारमन अय्यर दिल्ली, सी.के. सिंह और बी.के. सिंह ने भी मंत्री महोदय को बताया कि 2007 बैच के अधिकारियों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है और ऐसे में 2007 बैच के बाकी बचे अधिकारियों की पात्रता तय करने के लिए उन्हें 9 माह की राहत दिए जाने की भी मांग की।

तय कार्यकाल और ई.डी. में उठापटक: केन्द्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन महानिदेशालय (ई.डी.) के प्रमुख के लिए कर्नल सिंह को 2 साल का तय कार्यकाल दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी और इसे 27 अक्तूबर, 2016 से मान्य माना जाएगा। जैसा कि इस कालम में पहले भी बताया जा चुका है और यह कदम सुप्रीमकोर्ट द्वारा सरकार को जारी एक ताजा निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें कहा गया था कि सरकार एक सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी कर ई.डी. निदेशक के तौर पर सिंह की नियुक्ति करे। यह कदम केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय नियमों को पूरा करने के लिए जरूरी है।

इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने हाल ही में एक ताजा आदेश जारी कर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सिंह की ई.डी.  चीफ पद पर नियुक्ति 27 अक्तूबर से 2 साल तक के लिए होगी। सुप्रीमकोर्ट ने यह भी ध्यान रखा है कि सिंह को पहले जारी नियुक्ति पत्र सी.वी.सी. अधिनियम की धारा 25 (डी) का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में ताजा आदेश हाथों में आते ही सिंह अब ई.डी. प्रमुख पद पर 2 साल के पूरे कार्यकाल का आनंद लेने की तैयारी में हैं।  

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