रेल रोको मामले में सुशील मोदी, नंदकिशोर और नितिन ने किया आत्मसमर्पण, मिली जमानत

Tuesday, May 29, 2018 - 07:00 PM (IST)

पटनाः रेल परिचालन में बाधा डालने के मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव एवं विधायक नितिन नवीन ने मंगलवार को सांसदों एवं विधायकों के लिए गठित विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।

विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव एवं नितिन नवीन के वकील ने उन्हें जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने तीन लोगों को पांच-पांच हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया। अदालत ने अन्य आरोपियों की उपस्थिति के लिए मामले में 31 मई 2018 की अगली तिथि निश्चित की है। 

यह मामला 28 फरवरी 2014 को रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे का है। आरोप के अनुसार, सुशील मोदी के नेतृत्व में सचिवालय हॉल्ट के पास रेल रोको आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने रेल परिचालन को बाधित किया था। इस मामले में सुशील मोदी सहित116 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

prachi

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