पटना HC से तेजस्वी को मिली राहत, बिहार सरकार के बंगला खाली करने के निर्देश को किया रद्द

Wednesday, Jul 18, 2018 - 06:46 PM (IST)

पटनाः पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा तेजस्वी को दिए बंगला खाली करने के निर्देश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को एक नोटिस भी जारी किया है। 

इससे पहले हाईकोर्ट ने बंगला खाली करवाने के आदेश पर एक माह के लिए अंतरिम रोक लगाई थी। गर्मी की छुट्टियों के बाद बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा तेजस्वी को दिए बंगला खाली करने के निर्देश को रद्द कर दिया है। 

मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कहा कि जब तक याचिका पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक स्थिति जैसे चल रही है वैसे ही रहेगी। गौरतलब है कि बंगला खाली करवाने वाले आदेश के खिलाफ तेजस्वी यादव की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 

prachi

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