जदयू विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी की जमानत याचिका रद्द

Friday, May 27, 2016 - 05:27 PM (IST)

गया : बिहार में गया जिले की एक अदालत ने घर से शराब मिलने के मामले में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाटेड(जदयू) की विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी की आज जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सजल मंडेलवार ने मनोरमा की ओर से दायर जमानत याचिका पर दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की सात मई को हुई हत्या के मामले में मनोरमा के पुत्र रॉकी यादव को दस मई को गिरफ्तार किया गया था।  
 
इसके बाद गया शहर के अनुग्रहपुरी स्थित मनोरमा देवी के घर पर छापेमारी की गई जिसमें शराब की कुछ बोतलें बरामद हुई थी। घर से शराब बरामदगी होने के बाद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने मनोरमा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से वह फरार चल रही थी और गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी जिसके खारिज होने पर 17 मई को गया की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। व्यवयायी पुत्र की हत्या के मामले में मनोरमा के पति ङ्क्षबदी यादव और उनके सरकारी अंगरक्ष राजेश कुमार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 
 
वहीं दूसरी ओर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओम सागर ने आदित्य सचदेव हत्या कांड में शामिल टेनी यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि सात मई की देर रात गया के रामपुर थाना क्षेत्र में वाहन को आगे निकालने को लेकर हुए विवाद के बाद 12वीं के छात्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव के अलावा सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार और टेनी यादव को आरोपी बनाया गया था।

घटना के बाद टेनी यादव फरार हो गया था। पुलिस के बढ़ते दवाब के कारण टेनी ने 16 मई को न्यायालय में आत्मसर्पण कर दिया था और जमानत याचिका दाखिल की। अदालत ने टेनी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 
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