शराबबंदी कानून पर HC के फैसले ने दिया नीतीश सरकार को झटका

Tuesday, Nov 07, 2017 - 02:02 PM (IST)

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून को लेकर फैसला सुनाते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने शराब अधिनियम के तहत अपराधी ठहराए गए लोगों को अग्रिम जमानत देने का निर्देश दिया है। 

धारा 76(2) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जाएगी। अदालत ने नई शराब अधिनियम की धारा 76(2) को भी असंवैधानिक करार दिया है। 

जस्टिस केके मंडल एवं जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने मनीष कुमार सहित अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखे गए आदेश में अपना फैसला सुनाया है।

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