बेटी के लव मैरिज करने के फैसले का जज पिता ने किया विरोध, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

Wednesday, Jun 27, 2018 - 12:42 PM (IST)

पटना: बिहार में एक लड़की ने अपने जज पिता पर आरोप लगाया है कि वह उसे अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने नहीं दे रहें हैं। इस पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सीएनएलयू) को लड़की के रहन-सहन, खाने-पीने का सारा खर्च उठाने का आदेश दिया है। लड़की ने सीएनएलयू से ग्रेजुएशन की है। 

इसके अतिरिक्त कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन और जस्टिस राजीव रंजन की डिवीजन बेंच ने पटना एएसपी को आदेश दिया है कि वह लड़की की सुरक्षा के लिए एक महिला पुलिस अॉफिसर को तैनात करें। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। तब तक कोर्ट ने लड़की को अपने अंतिम फैसले तक पहुंचने का समय दिया है।

जिला और सत्र न्यायालय जज की बेटी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से प्यार करती है और अपना घर छोड़ कर उससे शादी करना चाहती है लेकिन घरवाले उसकी इस इच्छा के खिलाफ हैं। 
 

prachi

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