भाजपा नेता व पूर्व सांसद ने विशेष अदालत में किया आत्मसमर्पण, जानिए क्या है मामला
Friday, Jun 08, 2018 - 03:57 PM (IST)
पटनाः भाजपा नेता एवं पूर्व सांसद डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने शुक्रवार को सांसदों एवं विधायकों की विशेष अदालत में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आत्मसमर्पण किया, जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया।
विशेष न्यायाधीश परशुराम सिंह यादव की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही पूर्व सांसद डॉ. जायसवाल ने नियमित जमानत पर मुक्त किए जाने की भी प्रार्थना की थी। आवेदन पर सुनवाई के बाद अदालत ने डॉ. जायसवाल को 10 हजार रुपए के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंध-पत्र दाखिल करने के बाद जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।
आरोप के अनुसार, वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज में प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद उड़नदस्ता टीम ने चेकिंग के दौरान भाजपा के एक प्रचार वाहन से करीब एक लाख रुपए नकद बरामद किए गए थे, जिनके बारे में वाहन पर सवार लोगों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। इस मामले में भाजपा प्रत्याशी डॉ. जायसवाल समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामला विशेष अदालत में स्थानांतरित होने के बाद लगातार कई तिथियों से डॉ. जायसवाल उपस्थित नहीं हो रहे थे और अदालत ने उनकी उपस्थिति के लिए उनका बंध-पत्र खंडित करते हुए 10 मई 2018 को गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी किया था।