बिहारियों पर गिरी एक और गाज, 9 से 6 बजे तक खाना बनाया तो होगी जेल

punjabkesari.in Thursday, Apr 28, 2016 - 05:34 PM (IST)

नई दिल्ली: बिहार में आए दिन आग लगने की घटना से परेशान राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने अब एक नया फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे खाना न पकाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही एडवाइजरी में इस दौरान पूजा करने, हवन करने, गेहूं का भूसा और डंठल जलाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी दी है कि इस आदेश के उल्लंघन के कारण आग लगने की घटना होने पर दोषी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत दो साल की सजा हो सकती है। यह एडवाइजरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर जारी किया गया है। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इस एडवाइजरी के क्रियान्वयन के लिए कारगर कदम उठाए जाएं।

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया कि राज्य में आग लगने की घटनाओं की समीक्षा में पाया गया है कि ज्यादातर घटनाएं चूल्हे की आग या पूजा-पाठ के बाद किए गए हवन से निकलने वाली चिंगारी से हुई हैं। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हवन से निकली चिंगारी से एक घर में आग लग गई और इस घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी। विभाग के मुताबिक, राज्य में पिछले एक महीने के दौरान कम से कम 50 लोगों की मौत आग लगने की घटनाओं में हुई है, जबकि 70 से ज्यादा पशुओं ने दम तोड़ दिया है।


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