इस राज्य में भी सीट बेल्ट पहनना हुआ आवश्यक, नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Oct 20, 2022 - 06:20 PM (IST)

ऑटो डेस्क :कर्नाटक सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब एसयूवी में बैठने वाले प्रत्येक पैसेंजर को सीट बेल्ट लगानी होगी। इस नियम की पालना न होने पर जुर्माना देना होगा। सरकार द्वारा यह आदेश 19 सितंबर 2022 से  लागू कर दिया गया है। इस नियम के मुताबिक पहली नियम तोड़ने पर करने पर 1,000 रुपये का फाइन है और दूसरी बार नियम तोड़ने पर 2,000 रुपये या उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नए नियम लागू होने से पहले के केवल आगे की सीटों पर पैसेंजर को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य था। लेकिन नए आदेश के अनुसार 8 लोगों तक के यात्री वाहन में सवार सभी लोगों को सीट बेल्ट पहनना होगा।

New seat belt rule in Mumbai from November 1

 इन नियमों को लागू करने के पीछे का कारण साइरस मिस्त्री की दुर्घटना के दौरान हुई डेथ को माना जा रहा है। दुर्घटना  के समय मिस्त्री पीछे की सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। वही आगे की सीट पर बैठे चालक और यात्री की जान बच गई, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी थी। 


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News Editor

Radhika

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