सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उत्तराखंड और हरियाणा के दो अच्छे निर्णय
Saturday, Jun 02, 2018 - 03:34 AM (IST)
सड़क सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण भारत में सड़क दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हो गई है जिस कारण इसे विश्व में ‘सड़क दुर्घटनाओं की राजधानी’ भी कहा जाने लगा है।
गलत लेन में वाहन चलाने, गति सीमा नियमों और सड़कों पर लगे चेतावनी संकेतों का पालन न करने, मोबाइल फोन पर बात करते हुए या शराब अथवा किसी अन्य नशे के प्रभावाधीन वाहन चलाने तथा ओवरलोङ्क्षडग आदि कारणों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में जिला मैजिस्ट्रेट डा. नीरज खैरवाल ने गलत लेन में वाहन चलाने के दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसैंस तत्काल रद्द करने के अलावा उनसे कोई रियायत न बरतने और कोई बहानेबाजी न सुनने का आदेश दिया है।
जिला मैजिस्ट्रेट का कहना है कि आखिर गलत लेन में वाहन चलाने वालों की सजा सही लेन में चलने वाले निर्दोष लोग क्यों भुगतें! अधिकारियों को यह निर्देश देने के साथ ही खैरवाल ने सड़कों पर मोड़ों, यू-टर्न आदि पर चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने का भी आदेश दिया है। इसी प्रकार हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने एक आदेश जारी करके बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते पाए जाने वाले बस चालकों को उसी समय निलंबित करने का आदेश दिया है।
कुछ समय पूर्व सोशल मीडिया पर वायरल हुए 2 वीडियोज में रोडवेज के बस चालक मोबाइल पर बात करते हुए लापरवाही से वाहन चलाते दिखाई दिए थे जिसके बाद श्री पंवार ने दोषी पाए जाने वाले वाहन चालकों को निलंबित करके उनके विरुद्ध चार्जशीट दायर करने का आदेश रोडवेज के जनरल मैनेजरों को दिया है। उक्त दोनों ही निर्णयों से सड़क दुर्घटनाएं रोकने में कुछ सहायता अवश्य मिल सकती है, अत: देश में जहां इस प्रकार के आदेश लागू नहीं हैं वहां भी ये आदेश लागू किए जाने चाहिएं।—विजय कुमार