राजनीति की चंद बड़ी हस्तियां यौन शोषण के आरोपों के घेरे में

Tuesday, Nov 07, 2023 - 04:45 AM (IST)

इन दिनों भारतीय राजनीति से जुड़े चंद बड़े नेता-सांसद भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन एवं पूर्व विधायक विजय मिश्र यौन शोषण के आरोपों में घिरे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर विभिन्न महिला पहलवानों ने लगभग एक दशक की अवधि में यौन उत्पीडऩ, अनुचित तरीके से छूने (बैड टच), टटोलने, पीछा करने और डराने-धमकाने आदि के मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है। बृजभूषण सिंह ने इन आरोपों का खंडन किया है। अभी यह मामला अदालत में चल रहा है। दूसरा मामला हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री तथा भारतीय हाकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह का है, जिन पर एक जूनियर महिला कोच ने यौन शोषण करने के आरोप लगाए हैं। 

इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने मंत्री के त्यागपत्र की मांग की थी परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिर्फ उनसे खेल विभाग ले लिया था। महिला कोच ने मंत्री के विरुद्ध पांच याचिकाएं दायर कर रखी हैं और केस की सुनवाई मैजिस्ट्रेट कोर्ट की बजाय सैशन कोर्ट में करने की मांग की है। 3 नवम्बर को उक्त मामले में चंडीगढ़ की जिला अदालत में पेश होकर  संदीप सिंह ने शिकायतकत्र्ता कोच द्वारा दायर की गई अर्जियों के सम्बन्ध में अपना लिखित उत्तर दाखिल किया। अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 2 दिसम्बर की तारीख तय की गई है। इसके साथ ही पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में आरोपितों  पर की गई कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट भी यू.टी. पुलिस की ओर से अदालत में दाखिल कर दी गई है। 

तीसरा हाई प्रोफाइल मामला भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का है, जिन्हें दिल्ली की एक मैजिस्ट्रेट अदालत ने बलात्कार और आपराधिक धमकी दिए जाने का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर 11 अक्तूबर को तलब करने के बाद कथित अपराध का संज्ञान लेकर 20 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। परंतु 17 अक्तूबर को नई दिल्ली की एक अदालत द्वारा शाहनवाज हुसैन के विरुद्ध जारी सम्मन पर विशेष अदालत ने रोक लगाने के बाद शिकायतकत्र्ता को एक नोटिस जारी कर 8 नवम्बर तक उससे जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि शाहनवाज हुसैन ने इन तमाम आरोपों से इंकार किया है। और अब 4 नवम्बर को भदोही (उत्तर प्रदेश) की एक फास्ट ट्रैक अदालत (द्वितीय)  के जस्टिस सुबोध सिंह ने वाराणसी की एक गायिका से बलात्कार करने के दोषी पूर्व विधायक विजय मिश्र को पंद्रह वर्ष की कैद व एक लाख रुपए जुर्माना तथा इसके साथ ही धमकी देने के आरोप में 2 वर्ष कैद तथा 10,000 रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाईं। 

वाराणसी की रहने वाली एक गायिका ने वर्ष 2020 में पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया था कि बाहुबली और ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र, उसके बेटे विष्णु मिश्र और पोते ज्योति उर्फ विकास मिश्र ने 2014 के चुनाव के दौरान कार्यक्रम के बहाने बुलाकर उसका गैंगरेप किया था लेकिन उस समय विजय मिश्र के दबदबे के कारण वह कुछ नहीं कर सकी। विजय मिश्र पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 83 मुकद्दमे दर्ज हैं और यह तीसरा मामला है जिसमें उसे सजा सुनाई गई है जबकि उसके बेटे और पोते को दोषमुक्त करार दे दिया गया है। जस्टिस सुबोध सिंह ने सजा सुनाते हुए अपनी टिप्पणी में कहा, ‘‘जिस व्यक्ति को जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसका बलात्कार जैसे कृत्य में संलिप्त होना जनता के साथ विश्वासघात से कम नहीं है और जनप्रतिनिधियों के इस तरह के कृत्यों से उनके ऊपर से जनता का विश्वास टूटता है।’’ उक्त सभी हाईप्रोफाइल मामलों में बड़ी राजनीतिक हस्तियों की इज्जत दाव पर लगी हुई है और फैसला होने तक ये मामले इनकी बदनामी का कारण बनते रहेंगे। अत: जल्द से जल्द इनका फैसला किया जाना चाहिए।—विजय कुमार 

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