‘वाहन दुर्घटनाओं से मौतें न हों’ हरियाणा के 2 अच्छे निर्णय

Tuesday, May 08, 2018 - 01:52 AM (IST)

बाइक सवारों के लिए हैल्मेट पहनना अनिवार्य होने के बावजूद वे इसका इस्तेमाल नहीं करते जो दुर्घटना के दौरान सिर पर लगने वाली चोटों से होने वाली मौतों का बड़ा कारण है तथा देश में प्रतिवर्ष लगभग 23 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालक शिकार बनते हैं। 

इसी कारण हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के कालेजों में पढऩे वाले छात्रों के लिए कालेज परिसर में वाहन चलाते समय प्रवेश के लिए हैल्मेट और सीट बैल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इस बारे सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त व ‘सैल्फ फायनैंसिंग’ कालेजों के प्रिंसीपलों को आदेश दिया गया है कि वे बगैर हैल्मेट पहने और सीट बैल्ट लगाए बिना वाहनों पर आने वाले छात्रों को प्रवेश की अनुमति न दें। 

इसी प्रकार एक अन्य निर्णय में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने बिना ड्राइविंग लाइसैंस के मोटरसाइकिल, स्कूटर या स्कूटी लेकर स्कूलों को जाने वाले छात्रों को ऐसा करने से रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन से कहा है कि वह ऐसा करने वाले छात्रों को पहले तो चेतावनी दें और यदि वे फिर भी न मानें तो उन्हें स्कूल से निष्कासित करने से भी संकोच न करें। इस संबंधी लिए गए निर्णय के अनुसार स्कूलों के प्रमुख पहले अपने स्तर पर निर्देश जारी करें ताकि छात्र बिना ड्राइविंग लाइसैंस के वाहन लेकर स्कूल न आएं और यदि वे आएं तो उनके अभिभावकों को बुलाकर उनके निष्कासन की चेतावनी दें और अगर फिर भी न मानें तो उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया जाए। 

हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं में दोपहिया चालकों के लिए हैल्मेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने और ड्राइविंग लाइसैंस विहीन स्कूली छात्रों को चेतावनी देने के बाद निष्कासित करने के दोनों ही निर्णय अच्छे और अनुकरणीय हैं जिन्हें अन्य राज्य सरकारों को भी लागू करना चाहिए।—विजय कुमार

Pardeep

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