13 साल बाद अदालत ने दी सलमान खान को पांच साल की सजा

Thursday, May 07, 2015 - 12:29 AM (IST)

आज जबकि भारत में कार्यपालिका और विधायिका निष्क्रिय हो चुकी हैं, ऐेसे में केवल न्यायपालिका और मीडिया ही सक्रिय हैं तथा अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। 

इसी कारण पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न आरोपों में सुरेश कलमाडी, ललित भनोट व वी.के. वर्मा, ए. राजा, उसके भाई के. पेरुमल, आर.के. चंदोलिया, सिद्धार्थ बेहुरा तथा कणिमोझी व तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता आदि को जेल की हवा खानी पड़ी।
 
न्यायपालिका की निष्पक्षता के चलते ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला, कांग्रेस सांसद राशिद मसूद, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और दुष्कर्म के आरोप में फंसे राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबू लाल नागर आदि को भी जेल यात्रा करनी पड़ी।  
 
न्यायपालिका की बदौलत ही जहां धर्म जगत की तथाकथित बड़ी हस्तियों में से आसाराम व सतलोक आश्रम के रामपाल जेल में बंद हैं वहीं ‘सहारा श्री’ सुब्रत राय और अभिनेता संजय दत्त भी आज सलाखों के पीछे हैं।
 
बॉलीवुड की हस्तियों पर भी विभिन्न आरोपों में मुकद्दमे चल रहे हैं। इनमें सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, शाइनी आहूजा, जॉन अब्राहम, मधुर भंडराकर, मोनिका बेदी, गोविंदा आदि शामिल हैं।
 
काला हिरण मामले में जहां सलमान, सैफ और सोनाली बेंद्रे सह-अभियुक्त हैं वहीं 13 साल पुराने हिट एंड रन केस, जिसमें 2 सितम्बर, 2002 को सलमान खान की लैंड क्रूजर गाड़ी के नीचे आकर फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की मृत्यु और 4 अन्य घायल हो गए थे, 6 मई को बम्बई सैशन कोर्ट के जज डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 
 
कुल 27 गवाहों में से 26 गवाहों ने सलमान खान के विरुद्ध और एक ने उनके पक्ष में गवाही दी। सलमान खान के पुराने ड्राइवर अशोक सिंह ने सलमान को बचाने की खातिर 31 मार्च को यह कह कर धमाका कर दिया था कि ‘‘पुलिस मेरा विश्वास नहीं कर रही थी इसलिए मैं इतने साल चुप रहा लेकिन उस दिन गाड़ी मैं ही चला रहा था।’’
 
परंतु अशोक सिंह की पत्नी अनीता ने ही एक दैनिक को दिए साक्षात्कार में उसे झुठलाया और कहा था कि ‘‘मेरे पति ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वह उस दिन गाड़ी चला रहे थे। हमारी कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई।’’
 
12 वर्ष से इस केस की सुनवाई कर रहे श्री देशपांडे ने इस अदालत में अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सलमान खान द्वारा किए जाने वाले चैरिटी कार्यों, उनके कान के इंफैक्शन तथा बचाव पक्ष द्वारा पेश की गई अन्य सभी दलीलों को खारिज करते हुए 5 वर्ष कैद की कड़ी सजा सुना दी तथा इसके बाद सलमान खान तथा झूठी गवाही देने के मामले में अशोक सिंह को भी हिरासत में ले लिया। 
 
योग्य न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के इन तर्कों को भी दरकिनार कर दिया कि सलमान खान की निर्माणाधीन फिल्मों पर इस समय फिल्म उद्योग के लगभग 1000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। 
 
नि:संदेह सलमान खान एक बढिय़ा अभिनेता हैं तथा उन्हें 5 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने से उनके करोड़ों चाहने वालों को गहरा धक्का लगा है परंतु न्यायपालिका ने सिद्ध किया है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं।
 
इसके साथ ही यह भी सिद्ध हो गया कि स्वयं को प्रभावशाली समझने वाले लोग किस प्रकार परिणाम की ङ्क्षचता किए बगैर अपने मन की करने की कोशिश करते हैं जिसका अनेक मामलों में दुष्परिणाम उन्हें कम और दूसरों को ज्यादा भुगतना पड़ता है।
 
परन्तु अदालत द्वारा सलमान खान को सजा सुनाए जाते ही उनके वकील हरीश सालवे ने जमानत तथा दोष सिद्धि पर रोक के लिए बम्बई हाईकोर्ट में याचिका लगा दी जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए.एम. थिप्से ने याचिका के साथ अदालत के आदेश की प्रति न लगी होने के कारण सलमान को मात्र 2 दिनों की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
 
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