जिलाधीश के आदेशों पर गुरलाल ट्रेडिंग कम्पनी का लाइसैंस 15 दिन के लिए निलंबित

Friday, Oct 12, 2018 - 10:53 AM (IST)

तरनतारन (रमन): जिलाधीश प्रदीप कुमार सभ्रवाल के आदेशों पर प्रबंधक कमेटी पट्टी द्वारा गुरलाल ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नंबर 34 दाना मंडी पट्टी का लाइसैंस नंबर 2189 रद्द किया गया। इस कम्पनी का मालिक गुरलाल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह गांव धारीवाल तहसील पट्टी जिला तरनतारन था। सचिव मार्कीट कमेटी पट्टी द्वारा दुकान पर तुल चुकी धान की ढेरियों का वजन चैक किया गया तो वजन में अंतर पाया गया।

अधिक वजन पाए जाने पर सचिव मार्कीट कमेटी द्वारा अपने पत्र नंबर 500, तिथि 9 अक्तूबर 2018 द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, पर ट्रेडिंग कंपनी के मालिक द्वारा न लिखित और न मौखिक स्पष्टीकरण दिया गया जिससे स्पष्ट हुआ कि वह अपना कसूर मानते हैं। इसके लिए प्रबंधक कमेटी तरनतारन पंजाब प्रोड्यूस मार्कीट एक्ट 1961 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म का लाइसैंस 15 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। इस अवधि दौरान गुरलाल ट्रेडिंग कंपनी किसी भी प्रकार की कृषि जिन्सों की खरीद और विक्रय से संबंधित कोई भी कारोबार नहीं कर सकती।

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