पंचकूला में बंद होंगे शराब के ठेके, 1 अप्रैल से आधी वाइन शॉप्स पर लगेगा ताला

punjabkesari.in Friday, Mar 24, 2017 - 02:46 PM (IST)

पंचकूला:  पंचकूला शहर में खुले शराब के ठेके जल्द ही बंद हो जाएंगे। यहां शराब के जितने भी ठेके खुले हैं उनमें से करीब आधे ठेके 1 अप्रैल बंद करने के निर्देश हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। फैसले के बाद जिला प्रशासन ने 113 ऐसे ठेके हैं जो प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में आते हैं। इन वाइन शॉप्स के बंद होने के बाद जिले में केवल 54 शराब के ठेके रहेंगे। 

नई एक्साइज पॉलिसी के अनुसार जिले को क्षेत्रों में बांटा गया है। जिसके मुताबिक जिले के नौ क्षेत्रों में से प्रत्येक में छह मुख्य ठेके होंगे और प्रत्येक वेंडर में दो सब-वेंडर हो सकते हैं। इन 54 वाइन शॉप्स वेंडर अब देशी और विदेशी शराब बेच सकते हैं। 
पिछले सप्ताह सात क्षेत्रों में 42 शराब के ठेकों की नीलामी हुई थी और उनकी आरक्षित कीमत के 28.64 रुपए  से अधिक के लिए नीलामी हुई थी। 42 वेंडरों के लिए आरक्षित मूल्य 68 करोड़ रुपए था जिनकी नीलामी 84.47 करोड़ रुपए तक चली। अगले दो हफ्तों में बचे 12 ठेकों की नीलामी की जाएगी और आरक्षित मूल्य 32 करोड़ रुपए है। एक्ससाइज डिर्पाटमेंट को उम्मीद है कि सभी ठेकों का रेवन्यू 100 करोड़ रूपए से अधिक हो जाएगा।  जो उनके अनुसार एक अच्छा आंकड़ा है।
जिले में तीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक राज्य राजमार्ग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शराब के ठेकों के वेंडरों को नई उत्पाद शुल्क नीति को ध्यान में रखते हुए साइट प्लान प्रस्तुत करना होगा। इन योजनाओं को अधिकारियों की एक टीम द्वारा सत्यापित किया जाएगा जिसके बाद शराब के ठेकों को टीम की परमिशन के बाद ही खोलने की अप्रुवल मिलेगी। 

नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ये शराब के ठेके धार्मिक स्थालों, शैक्षणिक संस्थानों, सामुदायिक केंद्रों और भवनों से दूर ही खोले जाएंगे। अब 24 नए ठेके शहर में खुलेंगे और 30 ठेके ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाएंगे। शहर में सब-वेंडर खोलने के लिए 10 लाख रुपए और ग्रामीण इलाकों के लिए 1.25 लाख रुपए के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। 


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