कार बाजार डीलरों को कोर्ट से उम्मीद, 28 को होगा फैसला

punjabkesari.in Wednesday, Aug 23, 2017 - 12:10 AM (IST)

चंडीगढ़, (राय): सैक्टर-7 में वर्षों से लगने वाले कार बाजार के डीलरों को उम्मीद है कि 28 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कार बाजार को शिफ्ट किए जाने के मामले में कोर्ट उन्हें कहीं और कार बाजार लगाए जाने की जगह देने की राहत प्रदान करेगा। कार डीलर एसोसिएशन के प्रधान गुलशन ने कहा कि अब कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा है और उन्हें न्याय पालिका पर पूरा विश्वास है कि वो लगभग दो हजार डीलरों की रोजी रोटी को ध्यान में रखकर ही इस मामले में कोई फैसला सुनाएगी।

 उन्होंने बताया कि नगर निगम सैक्टर बाजार को शिफ्ट किए जाने या कार डीलरों को वहीं पर व्यापार किए जाने संबंधी कोई फैसला नहीं ले पाया है, जिस कारण कार बाजार को बंद हुए लगभग 7 माह हो चुके हैं। कार बाजार के बंद होने के कारण जहां कार डीलर परेशान हैं और उन्हें वित्तीय नुक्सान उठाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर निगम ने भी इन 7 माह में अपना लगभग 80 लाख रुपए का नुक्सान करवा लिया है। कार डीलर यहां कार डिस्प्ले करने के एवज में निगम को प्रति सप्ताह फीस देते थे, जिससे निगम को आय होती थी जो अब बंद हो चुकी है। निगम को प्रति कार डीलर प्रति सप्ताह 2809 रुपए देता था। निगम को प्रति सप्ताह उनसे लगभग डेढ़ लाख की आमदनी होती थी।    

कार डीलरों की रोजी रोटी पर पड़ रहा असर

कार बाजार पिछले 7 माह से नहीं लग रहा है जिस कारण लगभग दो हजार परिवारों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। अभी तक इन कार विक्रेताओं को न तो कोर्ट से और न ही नगर निगम से कोई राहत मिली है। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त की पड़ी हुई है। कार विक्रेताओं का कहना था कि रविवार को सारे शोरूम बंद रहते हैं इसलिए निगम को यहीं पर कार बाजार लगाने दिया जाए और यदि निगम को शोरूमों के आगे यह बाजार नहीं लगाने देना है तो उन्हें शोरूमों के पीछे यह बाजार लगाने दिया जाए।

उनका कहना था कि हल्लोमाजरा में कोई कर विक्रेता शिफ्ट होने को तैयार नहीं है फिर निगम क्यों जबरदस्ती उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। बताया गया कि डीलरों की ओर से निगम को शहर में पांच वैकल्पिक जगह कार बाजार लगाए जाने का सुझाव दिया था जिसे निगम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वहां जगह नहीं है।


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