स्कूल में नियुक्तिः उच्च न्यायालय ने तृणमूल नेता की बेटी और पांच अन्य को उसके समक्ष पेश होने को कहा

punjabkesari.in Wednesday, Aug 17, 2022 - 08:57 PM (IST)

कोलकाता, 17 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पशु तस्करी घोटाले से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को बुधवार को निर्देश दिया कि वह प्राथमिक विद्यालय में बिना योग्यता के नियुक्त किये जाने संबंधी आरोपों के सिलसिले में बृहस्पतिवार को उसके समक्ष पेश हों।

आरोप है कि सुकन्या और पांच अन्य लोगों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किये बिना पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के कुछ करीबी लोगों को शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। इनमें सुकन्या भी है जो कभी बीरभूम के कालिकापुर प्राथमिक विद्यालय गयी ही नहीं, जहां उन्हें नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ता ने एक हलफनामे में दावा किया कि स्कूल की उपस्थिति पंजी सुकन्या के हस्ताक्षर के लिए उनके घर भेजी जाती थी।

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने छह लोगों को बृहस्पतिवार को उनके टीईटी के प्रमाणपत्र और नियुक्ति पत्र के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई उक्त निर्देश के अनुरूप पेश नहीं होता तो अदालत उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने में संकोच नहीं करेगी।’’
सीबीआई ने मंडल को एक पशु तस्करी घोटाले के मामले में पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।


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PTI News Agency

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