दिव्यांग शिक्षक को स्थायी नियुक्ति नहीं देने के कॉलेज के प्रस्ताव को अदालत ने खारिज किया

punjabkesari.in Wednesday, Aug 10, 2022 - 07:34 PM (IST)

कोलकाता, 10 अगस्त (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले एक शिक्षक को स्थायी नियुक्ति देने से इनकार करने के एक कॉलेज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र के एक समझौते का हवाला देते हुए उसके संचालक मंडल को नया फैसला करने का निर्देश दिया है।

शिक्षक अरुण सरकार को 1997 में एक ट्रेन दुर्घटना में दोनों हाथ गंवाने पड़े थे।

आचार्य गिरीश चंद्र बोस कॉलेज के संचालक मंडल ने पश्चिम बंगाल कॉलेज सेवा आयोग से कहा था कि याचिकाकर्ता की 80 प्रतिशत दिव्यांगता को देखते हुए उनकी नियुक्ति की सिफारिश पर विचार किया जाना चाहिए। कॉलेज के संचालक मंडल के फैसले को अरुण सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति मौशुमी भट्टाचार्य ने कॉलेज के संचालक मंडल के प्रस्ताव को रद्द करने का आदेश दिया और उसे आदेश की तारीख से आठ सप्ताह के अंदर नया फैसला करने का निर्देश दिया।


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PTI News Agency

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