बंगाल के नए पीएसी प्रमुख बैठक में शामिल नहीं हुए, भाजपा ने नियुक्ति का विरोध किया
punjabkesari.in Thursday, Jul 07, 2022 - 01:43 AM (IST)
कोलकाता, छह जुलाई (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के नवनियुक्त अध्यक्ष कृष्ण कल्याणी बुधवार को इसकी निर्धारित बैठक में शामिल नहीं हुए जबकि भाजपा ने कहा कि पीएसी प्रमुख के तौर पर उन्हें काम करने से रोकने के लिए वह सब कुछ करेगी और दावा किया कि वह विपक्ष से ताल्लुक नहीं रखते हैं।
अपने पूर्ववर्ती मुकुल रॉय की तरह कल्याणी भी भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे लेकिन विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना तृणमू कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए। रॉय ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह समिति के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि कल्याणी को पीएसी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोकने के लिए पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और कहा कि वह अब भाजपा से संबंधित नहीं है और यह पद परंपरागत रूप से विपक्षी पार्टी के सदस्य को दिया जाता है।
इसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा, "विधानसभा में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, कृष्ण कल्याणी भाजपा के साथ बने हुए हैं। मैंने उन्हें नियम पुस्तिका के अनुसार नियुक्त किया है। अगर कोई इस मुद्दे पर अदालत जाना चाहता है, तो यह उस व्यक्ति को तय करना है। न्यायपालिका के दरवाजे सबके लिए खुले हैं।"
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
अपने पूर्ववर्ती मुकुल रॉय की तरह कल्याणी भी भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे लेकिन विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना तृणमू कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए। रॉय ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह समिति के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था।
विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि कल्याणी को पीएसी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोकने के लिए पार्टी अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है और कहा कि वह अब भाजपा से संबंधित नहीं है और यह पद परंपरागत रूप से विपक्षी पार्टी के सदस्य को दिया जाता है।
इसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने कहा, "विधानसभा में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, कृष्ण कल्याणी भाजपा के साथ बने हुए हैं। मैंने उन्हें नियम पुस्तिका के अनुसार नियुक्त किया है। अगर कोई इस मुद्दे पर अदालत जाना चाहता है, तो यह उस व्यक्ति को तय करना है। न्यायपालिका के दरवाजे सबके लिए खुले हैं।"
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